{"_id":"696c9944f8ccf82b600b5c36","slug":"murderous-mother-sentenced-to-life-imprisonment-she-threw-her-son-off-the-floor-to-hide-her-illicit-relationship-gwalior-news-c-1-1-noi1227-3854870-2026-01-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: दूसरी मंजिल से गिरा नहीं फेंका गया था जतिन, मासूम बेटे की बलि देने वाली मां को उम्रकैद; जानें मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP News: दूसरी मंजिल से गिरा नहीं फेंका गया था जतिन, मासूम बेटे की बलि देने वाली मां को उम्रकैद; जानें मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: ग्वालियर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jan 2026 03:11 PM IST
विज्ञापन
सार
ग्वालियर में पांच साल के बच्चे की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने मां ज्योति राठौर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रेम संबंध उजागर होने के डर से बच्चे को छत से फेंका गया। सबूतों के अभाव में प्रेमी को दोषमुक्त किया गया।
हत्या की दोषी मां ज्योति राठौर और बेटे जतिन की फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
ग्वालियर में पांच साल के बच्चे की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने उसकी मां को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर शनिवार को फैसला सुनाया। वहीं सबूतों के अभाव में बच्चे की मां के प्रेमी को दोषमुक्त कर दिया गया। बताया गया कि बच्चे ने अपनी मां को प्रेमी के साथ देख लिया था। इस बात के उजागर होने के डर से मां ने बच्चे को दो मंजिला छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना का खुलासा महज 15 दिन में कर दिया। शुरुआती जांच में यह मामला सामान्य दुर्घटना लग रही थी।
बता दें घटना 28 अप्रैल 2023 की थाटीपुर थाना क्षेत्र की है। ज्योति राठौर पड़ोस में रहने वाले अपने प्रेमी उदय इंदौलिया के साथ छत पर मौजूद थी। इसी दौरान उसका बच्चा जतिन छत पर आ गया और उसने मां को प्रेमी की बांहों में देख लिया। बेटा यह बात पति को न बता दे इसलिए ज्योति ने बच्चे को दो मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्चा सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन मां उसे देखने नहीं आई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी मां बच्चे को देखने नहीं पहुंची। दो मंजिल से गिरने के कारण बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उसका एक दिन जयारोग्य अस्पताल में इलाज भी चला। अगले दिन यानी 29 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। घर के लोग खासकर पुलिस कांस्टेबल ध्यान सिंह यही मानकर चल रहे थे कि असावधानी वश उनके बेटे का पैर फिसल जाने के कारण वह नीचे गिर गया होगा और उसकी मौत हुई है।
ये भी पढ़ें- क्या कटनी है खनिजों का नया गढ़? सोने के बाद कोयले के भंडार ने बढ़ाई शान, जानें कौन सी है ये क्वालिटी
15 दिन बाद मां को पछतावा हुआ और उसने अपने पति ध्यान सिंह से कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई है। इस बयान से पति को शक हुआ। उसने पत्नी को भरोसे में लेकर पूरी बात पूछी और कहा कि गलती इंसान से हो जाती है। इसके बाद ज्योति टूट गई और उसने पूरी घटना पति को बता दी। कॉन्स्टेबल पति ने बातचीत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और घर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी निकलवाए। पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पति सभी साक्ष्यों के साथ थाटीपुर थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ज्योति राठौर और उसके प्रेमी उदय इंदौलिया को आरोपी बनाया और जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक विजय शर्मा ने पुलिस की ओर से पैरवी की। अदालत ने मां को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण प्रेमी को दोषमुक्त कर दिया गया।
Trending Videos
बता दें घटना 28 अप्रैल 2023 की थाटीपुर थाना क्षेत्र की है। ज्योति राठौर पड़ोस में रहने वाले अपने प्रेमी उदय इंदौलिया के साथ छत पर मौजूद थी। इसी दौरान उसका बच्चा जतिन छत पर आ गया और उसने मां को प्रेमी की बांहों में देख लिया। बेटा यह बात पति को न बता दे इसलिए ज्योति ने बच्चे को दो मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्चा सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन मां उसे देखने नहीं आई। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी मां बच्चे को देखने नहीं पहुंची। दो मंजिल से गिरने के कारण बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उसका एक दिन जयारोग्य अस्पताल में इलाज भी चला। अगले दिन यानी 29 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। घर के लोग खासकर पुलिस कांस्टेबल ध्यान सिंह यही मानकर चल रहे थे कि असावधानी वश उनके बेटे का पैर फिसल जाने के कारण वह नीचे गिर गया होगा और उसकी मौत हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- क्या कटनी है खनिजों का नया गढ़? सोने के बाद कोयले के भंडार ने बढ़ाई शान, जानें कौन सी है ये क्वालिटी
15 दिन बाद मां को पछतावा हुआ और उसने अपने पति ध्यान सिंह से कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई है। इस बयान से पति को शक हुआ। उसने पत्नी को भरोसे में लेकर पूरी बात पूछी और कहा कि गलती इंसान से हो जाती है। इसके बाद ज्योति टूट गई और उसने पूरी घटना पति को बता दी। कॉन्स्टेबल पति ने बातचीत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और घर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी निकलवाए। पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पति सभी साक्ष्यों के साथ थाटीपुर थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ज्योति राठौर और उसके प्रेमी उदय इंदौलिया को आरोपी बनाया और जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक विजय शर्मा ने पुलिस की ओर से पैरवी की। अदालत ने मां को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण प्रेमी को दोषमुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

कमेंट
कमेंट X