Indore News: आय से 216 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप, लोकायुक्त ने सहायक राजस्व अधिकारी के ठिकानों पर मारा छापा
लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जितेन्द्र कुमार पाण्डेय के दो ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में 2.53 करोड़ रुपये खर्च और 1.73 करोड़ रुपये से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति मिली है। दस्तावेजों की जांच जारी है।
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लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने शुक्रवार को नगर पालिक निगम इंदौर के सहायक राजस्व अधिकारी जितेन्द्र कुमार पाण्डेय के खिलाफ बड़ी सर्च कार्रवाई की। लोकायुक्त टीम ने अधिकारी के इंदौर स्थित दो ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई शुरू की। टीम द्वारा दस्तावेजों तथा संपत्तियों से संबंधित अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, सूत्रों से मिली शिकायत और प्राथमिक जानकारी के आधार पर जितेन्द्र कुमार के खिलाफ आय से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की जांच शुरू की गई थी। अधिकारी पर आरोप है कि करीब 31 वर्ष के सेवाकाल के दौरान उनकी वैध आय की तुलना में काफी अधिक संपत्ति और निर्माण कार्यों पर राशि खर्च की गई। जांच में सामने आया कि जितेन्द्र कुमार की पत्नी भावना पाण्डेय के नाम से आनंद नगर एक्सटेंशन, नवलखा-चितावद, गजाधर नगर क्षेत्र में 40 बाय 50 फीट के भूखंड क्रमांक 23 पर जी+3 भवन का निर्माण कराया गया है। लोकायुक्त के प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस भवन के निर्माण पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसी तरह गजाधर नगर, चितावद स्थित गुलमोहर का बगीचा क्षेत्र में भूखंड क्रमांक 32 पर भी पत्नी के नाम से जी+2 भवन का निर्माण कराया गया है। यहां छात्रावास संचालित किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस भवन के निर्माण पर करीब 91 लाख 50 हजार रुपये खर्च होना बताया गया है।
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इसके अलावा अधिकारी की पत्नी, पुत्र और पुत्री के नाम से चार पहिया और दो पहिया वाहन खरीदने तथा अन्य खर्चों में करीब 14 लाख रुपये व्यय किए जाने का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक, अधिकारी को पूरे सेवाकाल में लगभग 80 लाख रुपये का वेतन प्राप्त होना अनुमानित है, जबकि विभिन्न संपत्तियों, भवन निर्माण, वाहन और अन्य मदों में करीब 2 करोड़ 53 लाख रुपये का खर्च सामने आया है। प्राथमिक गणना के अनुसार करीब 1 करोड़ 73 लाख 8 हजार 69 रुपये की राशि वैध आय से अधिक पाई गई है, जो वैध आय की तुलना में लगभग 216.35 प्रतिशत अनुपातहीन बताई गई है। हालांकि, सर्च कार्रवाई पूरी होने और दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद वास्तविक आंकड़ों में बदलाव संभव है।
लोकायुक्त पुलिस ने जितेन्द्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(बी) एवं 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। टीम द्वारा दोनों ठिकानों पर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर राजेश सहाय के नेतृत्व में की जा रही है। कार्रवाई में डीएसपी सुनील तालान, डीएसपी आनंद चौहान, निरीक्षक आशुतोष मिठास और निरीक्षक सचिन पटेरिया सहित लोकायुक्त की टीम शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि सर्च पूरी होने के बाद जब्त दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पांडेय की पत्नी के नाम पर भवन

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