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Indore News: भारी सुरक्षा के बीच नारायण सांई की फैमिली कोर्ट में पेशी, तलाक केस में एक घंटे चली सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Arjun Richhariya
Updated Tue, 24 Mar 2026 06:38 PM IST
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सार
Indore News: दुष्कर्म मामले में नारायण सांई को इंदौर की फैमिली कोर्ट में पेश किया गया। यह पेशी उनकी पत्नी जानकी द्वारा दायर तलाक और 50 हजार रुपए मासिक भरण-पोषण की याचिका के सिलसिले में हुई।
नारायण सांई
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
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विस्तार
इंदौर की फैमिली कोर्ट में दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे नारायण सांई को पेश किया गया। गुजरात पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर पहुंची। उनकी पत्नी जानकी द्वारा दायर किए गए तलाक और भरण-पोषण के मामले में यह सुनवाई हुई।
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कड़ी सुरक्षा के बीच सूरत से इंदौर लाया गया
नारायण सांई वर्तमान में सूरत की जेल में बंद है। सोमवार दोपहर गुजरात पुलिस उसे इंदौर लेकर आई। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। पुलिस नारायण सांई को सीधे कोर्ट रूम के भीतर ले गई। इस दौरान कोर्ट के बाहर आसाराम के अनुयायियों की भारी भीड़ जमा थी, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा।
भरण-पोषण की बकाया राशि की मांग की
सुनवाई के दौरान मुख्य मुद्दा पत्नी जानकी को दिए जाने वाले भरण-पोषण का रहा। साल 2018 में कोर्ट ने नारायण सांई को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को 50 हजार रुपए प्रति माह की राशि प्रदान करे। लंबे समय से राशि न मिलने के कारण अब यह आंकड़ा ब्याज समेत 55 लाख रुपए से अधिक हो चुका है। नारायण के वकीलों ने मई 2025 में इस मामले को रि-ओपन करने की याचिका लगाई थी। उनका तर्क है कि जब कोर्ट ने पूर्व में यह आदेश दिया था, तब नारायण जेल में था और उसका पक्ष ठीक से नहीं सुना गया था।
एक घंटे तक चली सुनवाई
नारायण और जानकी का विवाह वर्ष 1995 में हुआ था। मूल रूप से भोपाल की रहने वाली जानकी ने करीब 4 साल पहले इंदौर कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। पिछली कई सुनवाइयों में नारायण के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था, जिसके बाद सोमवार को उसे पेश किया गया। करीब एक घंटे से अधिक समय तक चली इस सुनवाई के बाद पुलिस उसे पुनः सूरत जेल के लिए लेकर रवाना हो गई।
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भरण-पोषण की बकाया राशि की मांग की
सुनवाई के दौरान मुख्य मुद्दा पत्नी जानकी को दिए जाने वाले भरण-पोषण का रहा। साल 2018 में कोर्ट ने नारायण सांई को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को 50 हजार रुपए प्रति माह की राशि प्रदान करे। लंबे समय से राशि न मिलने के कारण अब यह आंकड़ा ब्याज समेत 55 लाख रुपए से अधिक हो चुका है। नारायण के वकीलों ने मई 2025 में इस मामले को रि-ओपन करने की याचिका लगाई थी। उनका तर्क है कि जब कोर्ट ने पूर्व में यह आदेश दिया था, तब नारायण जेल में था और उसका पक्ष ठीक से नहीं सुना गया था।
एक घंटे तक चली सुनवाई
नारायण और जानकी का विवाह वर्ष 1995 में हुआ था। मूल रूप से भोपाल की रहने वाली जानकी ने करीब 4 साल पहले इंदौर कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। पिछली कई सुनवाइयों में नारायण के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था, जिसके बाद सोमवार को उसे पेश किया गया। करीब एक घंटे से अधिक समय तक चली इस सुनवाई के बाद पुलिस उसे पुनः सूरत जेल के लिए लेकर रवाना हो गई।
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