पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
फ्री ई-पेपर
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore News: Raja's family members say Sonam is taking advantage of the Shillong Police's errors.

Indore News:राजा के परिजनों ने कहा- शिलांग पुलिस की गलतियों का फायदा उठा रही सोनम

Fri, 03 Jul 2026 03:20 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 03 Jul 2026 03:20 PM IST
सार

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि शिलांग पुलिस की तकनीकी गलती का फायदा सोनम को मिला।

विज्ञापन
Indore News: Raja's family members say Sonam is taking advantage of the Shillong Police's errors.
सोनम रघुवंशी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अपने पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सोनम की जमानत बरकरार रखी है। कोर्ट के इस फैसले से राजा रघुवंशी के परिजन दुखी हैं और शिलांग पुलिस की लापरवाही को लेकर नाराज भी हैं।

विज्ञापन

 

राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि जब शिलांग पुलिस ने सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया था, तब रिपोर्ट दर्ज करते समय गलत धारा लिख दी गई। शिलांग पुलिस की इसी गलती का फायदा सोनम उठा रही है। इसी आधार पर उसे जमानत मिली है, जबकि उसने हत्या करना कबूल किया है।

विज्ञापन



हत्या के बाद सोनम भागकर इंदौर आ गई थी और एक फ्लैट में रुकी थी। जमानत पर जेल से बाहर रहने के कारण वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है।विपिन ने कहा कि सोनम ने जघन्य अपराध किया है। उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन वह जमानत पर जेल से बाहर है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

बदल गई गलती से धारा

राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम दस माह से जेल में बंद थी, लेकिन पिछले दिनों निचली अदालत ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे जमानत दे दी, क्योंकि गिरफ्तारी के दस्तावेज में हत्या से संबंधित धारा 103(1) के बजाय धारा 403(1) लिख दी गई थी। इसे आधार बनाकर सोनम के वकील ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था।




शिलांग पुलिस ने बाद में इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत रद्द नहीं की और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस तकनीकी गलती को आधार मानते हुए जमानत बरकरार रखी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed