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Indore: धार विधायक नीना वर्मा के खिलाफ लगी याचिका निरस्त, बनी रहेंगी MLA
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: इंदौर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2024 10:22 PM IST
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सार
धार विधायक नीना वर्मा के खिलाफ लगी याचिका हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। दो दिन पहले इस मामले में सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया था।
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विस्तार
धार की भाजपा विधायक नीना वर्मा के खिलाफ लगी याचिका हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी। अब वर्मा विधायक बनी रहेंगी।
बता दे कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में नीना वर्मा ने धार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगी थी कि दस साल पहले हाईकोर्ट ने वर्मा का निर्वाचन निरस्त कर दिया था। वर्मा को 10 हजार रुपए का वाद व्यय का भुगतान करने को कहा था, लेकिन वर्मा ने दस हजार रुपए नहीं चुकाए, इसलिए इस बार भी निर्वाचन निरस्त किया जाए। सुनवाई के दौरान वर्मा के वकील ने कहा कि 10 साल पहले हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, इसलिए इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।
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बता दे कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में नीना वर्मा ने धार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगी थी कि दस साल पहले हाईकोर्ट ने वर्मा का निर्वाचन निरस्त कर दिया था। वर्मा को 10 हजार रुपए का वाद व्यय का भुगतान करने को कहा था, लेकिन वर्मा ने दस हजार रुपए नहीं चुकाए, इसलिए इस बार भी निर्वाचन निरस्त किया जाए। सुनवाई के दौरान वर्मा के वकील ने कहा कि 10 साल पहले हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, इसलिए इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।

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