Jabalpur News: जीतू पटवारी को हाईकोर्ट से आंशिक राहत, बेटी के दीक्षांत समारोह में यूके जाने की अनुमति
पटवारी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हैं एक आदिवासी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने और दूसरी पूर्व मंत्री इमरती देवी पर की गई कथित अशोभनीय टिप्पणी को लेकर।
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने उन्हें पासपोर्ट नवीनीकरण कराने और बेटी के दीक्षांत समारोह में ब्रिटेन जाने की अनुमति प्रदान की है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि विशेष परिस्थिति में उन्हें यह राहत दी जा रही है। पासपोर्ट और वीजा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जीतू पटवारी यह अंडरटेकिंग देंगे कि अदालत द्वारा दी गई अनुमति व स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। एकलपीठ ने यह अनुमति दो माह यानी 30 अगस्त तक के लिए दी है।
पटवारी ने उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर निरस्त किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। एफआईआर निरस्त करने का आवेदन हाईकोर्ट में लंबित है। जीतू पटवारी झाबुआ में पूर्व विधायक विक्रांत भूरिया के साथ एक आदिवासी दुष्कर्म पीड़ित लड़की के घर पहुंच थे। इससे पीड़िता की पहचान इंटरनेट मीडिया पर उजागर हो गई थी। इस कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
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इसके अलावा पूर्व मंत्री इमरती देवी पर अशोभनीय टिप्पणी के करने के मामले में भी पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पूर्व मंत्री इमरती देवी की शिकायत पर तीन मई 2024 को ग्वालियर के डबरा थाने में आईपीसी और एसटीएससी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। दोनों एफआईआर निरस्त कराने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है। उनकी तरफ से हाईकोर्ट में पेश अंतरिम आवेदन में कहा गया कि उनकी बेटी यूनाइटेड किंगडम में पढ़ती है। उसके कॉलेज में दीक्षांत समारोह होना है, जिसमें पिता को भी रहना जरूरी है। इसलिए उन्हें पासपोर्ट नवीनीकरण कराने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाए। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उन्हें उक्त आंशिक राहत प्रदान की है।
