सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Burhanpur News ›   Even after spending crores, the work of Jalvardhan Yojana was not completed

Jabalpur News: करोड़ों खर्च होने के बाद भी जलावर्धन योजना का काम नहीं हुआ पूरा, अनावेदकों को नोटिस जारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Mon, 07 Apr 2025 09:39 PM IST
विज्ञापन
सार

बुरहानपुर की जलावर्धन योजना में देरी और घटिया काम को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में केवल 5% कार्य पूर्ण होने और 130 करोड़ खर्च होने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। 

Even after spending crores, the work of Jalvardhan Yojana was not completed
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

बुरहानपुर में निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी जलावर्धन योजना का काम पूरा न होने व गुणवत्ताहीन कार्य किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले में नगरीय प्रशासन विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

Trending Videos


ये भी पढ़ें- DNA रिपोर्ट से हुआ खुलासा, चार साल पहले विक्षिप्त-गूंगी नाबालिग बहन से भाई ने किया था दुष्कर्म
विज्ञापन
विज्ञापन


यह जनहित का मामला बुरहानपुर निवासी डॉ. सूर्यकांत उर्फ आनंद दीक्षित की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि बुरहानपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जलावर्धन योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी। जिसका कार्य पांच वर्ष में पूर्ण होना था। आवेदक की ओर से कहा गया कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी महज पांच फीसदी ही काम हुआ है, जबकि अब तक 130 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। इतना ही नहीं जल योजना के लिए जहां पर पाइप डाले गए हैं, वह महज जमीन से पांच इंच नीचे ही हैं, पूरा कार्य गुणवत्ताहीन है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामले में कहा गया कि भीषण गर्मी प्रारंभ होने वाली है, लेकिन अब तक कार्य में कोई तेजी नहीं है। याचिका में राहत चाही गई कि बुरहानपुर के बाशिंदों को गर्मी में पेयजल उपलब्ध कराया जाए, इसके साथ ही उक्त मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के मामलों की जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाए।

ये भी पढ़ें- राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट सख्त, तीन माह में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, मप्र नगरीय विकास कंपनी, आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मप्र नगरीय विभाग कंपनी, कलेक्टर बुरहानपुर, नगर निगम बुरहानपुर, जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड व मेसर्स रेमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि. को पक्षकार बनाया गया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed