सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   File an FIR against the driver and other members of the cruise ship accident team

Jabalpur Cruise Incident: बरगी क्रूज हादसे पर कोर्ट सख्त, चालक सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Tue, 05 May 2026 07:56 PM IST
विज्ञापन
सार

जबलपुर में बरगी क्रूज हादसे पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए चालक सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दो दिन में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

File an FIR against the driver and other members of the cruise ship accident team
हादसे की वक्त की तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

बरगी क्रूज हादसे को संज्ञान में लेते हुए जिला न्यायालय ने चालक सहित अन्य संबंधित सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। जेएमएफसी डी.पी. सूत्रकार ने अपने आदेश में बरगी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि दो दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर न्यायालय को इसकी सूचना दी जाए।

Trending Videos

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर यह तथ्य सामने आए हैं कि चालक द्वारा क्रूज को लापरवाहीपूर्वक संचालित किया गया, जिसके कारण क्रूज डूब गया और कई लोगों की मौत हो गई। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि चालक क्रूज की गतिविधियों से परिचित होने के बावजूद यात्रियों को डूबता छोड़कर स्वयं सुरक्षित निकल गया और उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय ने इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 तथा धारा 110 के तहत आपराधिक मानव वध के प्रयास का मामला माना है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच नहीं की गई, तो भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति हो सकती है और क्रूज या नाव संचालक अनहोनी की स्थिति में यात्रियों को असहाय छोड़ सकते हैं।

साथ ही, न्यायालय ने हादसे के दौरान डूबते लोगों को बचाने वाले व्यक्तियों की सराहना की है। न्यायालय ने बरगी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि उक्त मामले में दो दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानकारी न्यायालय को प्रस्तुत करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed