MP: राहुल गांधी मानहानि केस में शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय को जवाब पेश करने के लिए मिली मोहलत, सुनवाई टली
राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान को जवाब पेश करने के लिए दो दिन का समय दिया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया।
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान को जवाब पेश करने के लिए दो दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की गई है। हालांकि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
मामले की सुनवाई जस्टिस पीके अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
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गौरतलब है कि कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था। शिकायत में कहा गया था कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम लिया था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ हुई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए मध्यप्रदेश में ऐसी कार्रवाई न होने की बात कही थी।
कार्तिकेय सिंह चौहान का आरोप है कि इस बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। मामले में विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसी समन और परिवाद को निरस्त कराने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अजय गुप्ता ने पक्ष रखा।

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