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Jabalpur News: कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या करने वाले को उम्रकैद, अदालत ने दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 07 May 2026 10:52 PM IST
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सार

जबलपुर के बेलखेड़ा क्षेत्र में पैसों के विवाद में कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी गुड्डू उर्फ मेर सिंह विश्वकर्मा को अदालत ने दोषी ठहराया। पाटन अपर सत्र न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Man sentenced to life imprisonment for brutal axe murder
जबलपुर कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में पैसों के लेन-देन पर एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या करने वाले आरोपी गुड्डू उर्फ मेर सिंह विश्वकर्मा को अदालत ने दोषी करार दिया है। पाटन अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 17 जुलाइ 2023 को बेलखेड़ा पुलिस को मनकेड़ी हार छरौआ रोड़ बखरी वाले खेत में बने मकान में कुंजीलाल नामक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। पुलिस को मृतक के पुत्र तरवर सिंह ने बताया कि खेत में उसका नया मकान बन रहा है, जिसकी देख-रेख वह और उसके पिता कुंजीलाल करते थे। उक्त मकान में फर्नीचर का काम गुड्डू ऊर्फ मेरसिंह विश्वकर्मा पिता मेघराज विश्वकर्मा (44), निवासी- ग्राम बम्होरी थाना ठेमी, जिला नरसिंहपुर द्वारा किया जा रहा था। 16 जुलाई 2023 को रात्रि नौ बजे तक उक्त निर्माणाधीन मकान में वह अर्थात् तरवर सिंह और आरोपी तथा मृतक कुंजीलाल साथ रहे और फिर तरवर सिंह आरोपी के लिए खाना लेने अपने पुराने घर चला गया और रात्रि करीब 10 बजे उसने निर्माणाधीन मकान में आकर आरोपी को खाना दिया और फिर वह अपने पुराने घर वापस चला गया और उस समय अभियुक्त गुड्डू मेर सिंह एवं मृतक कुंजीलाल के बीच पैसों का विवाद इतना हुआ कि अभियुक्त ने कुंजीलाल की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मामले के विचारण दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।
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