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Jabalpur: कार्तिकेय चौहान मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने मांगा रिकॉर्ड

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 18 Jun 2026 11:09 AM IST
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सार

राहुल गांधी द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से दायर मानहानि मामले में अब अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

Rahul Gandhi gets extension to produce Bhopal court records
भोपाल कोर्ट का रिकॉर्ड पेश करने राहुल गांधी को मिली मोहलत
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विस्तार

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि परिवाद के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डर शीट और संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने याचिकाकर्ता पक्ष को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। इसमें कहा गया था कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए आवेदक का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची।

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कोर्ट ने मामले को 23 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया
भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट ने परिवाद की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे।एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन और परिवाद को निरस्त करने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

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पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डर शीट और आवश्यक दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया था। इस पर याचिकाकर्ता पक्ष ने रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की सहमति दी थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मोहलत देते हुए मामले को 23 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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