सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Recruitment in cottage and village industries is subject to petition

Jabalpur News: कुटीर व ग्राम उद्योग में होने वाली भर्तियां याचिका के अधीन; पीएससी समेत अन्य को नोटिस जारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sat, 21 Jun 2025 10:39 PM IST
विज्ञापन
सार

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। साथ ही सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

Recruitment in cottage and village industries is subject to petition
जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग में सहायक संचालक पदों पर की जा रही भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। यह भर्ती मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) द्वारा की जा रही है। याचिका के माध्यम से एमपी पीएससी द्वारा जारी चयन सूची को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति एम.एस. भट्टी की एकलपीठ ने एमपी पीएससी, कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

Trending Videos


जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता रवि मौर्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व हितेंद्र गोल्हानी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नियमानुसार बीई (BE) और बीटेक (B.Tech) डिग्रीधारी अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं, इसके बावजूद आयोग ने उन्हें चयन सूची में शामिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2023 में एमपी पीएससी द्वारा सहायक संचालक (कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग) पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए पात्रता निर्धारित की गई थी कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक हो और सहकारिता क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव रखता हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: अमर उजाला संवाद इस बार मध्य प्रदेश में, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्टर करें

इसके बावजूद आयोग ने 4 जून 2025 को जारी चयन सूची में बीई और बीटेक डिग्रीधारियों को भी चयनित कर लिया। जबकि बीई/बीटेक डिग्रीधारियों के लिए सहायक संचालक (तकनीकी) के पद अलग से मौजूद हैं, जिसके लिए आयोग द्वारा अलग से विज्ञापन जारी किया गया था। उस पद के लिए केवल तकनीकी डिग्रीधारकों से ही आवेदन आमंत्रित किए गए थे और कला, विज्ञान या वाणिज्य के स्नातकों को उसमें पात्र नहीं माना गया था।

न्यायालय ने मांगा जवाब
सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। साथ ही सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed