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सिवनी हवाला कांड: सह आरोपी पंजु गिरी गोस्वामी को हाईकोर्ट ने राहत, सूचना देने वाले को ही बनाया आरोपी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Tue, 16 Dec 2025 08:04 AM IST
सार
कटनी-जालना-नागपुर मार्ग पर कार से 2.96 करोड़ रुपये लूट के हवाला मामले में हाईकोर्ट ने सह आरोपी पंजु गिरी गोस्वामी को जमानत दी। न्यायालय ने उसका आपराधिक रिकॉर्ड न होने को आधार माना, जबकि मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे की जमानत पहले ही निरस्त हो चुकी है।
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जबलपुर हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कटनी से जालना, नागपुर जा रही कार से हवाला के 2.96 करोड़ रुपये लूटने के मामले में एक सह आरोपी पंजु गिरी गोस्वामी को हाईकोर्ट ने राहत मिली है। वहीं, एक अन्य आरोपी वीरेन्द्र दीक्षित ने जमानत अर्जी वापस ले ली। मामले की मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे की जमानत पहले ही निरस्त हो चुकी है।
जबलपुर निवासी पंजु गिरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील दी कि आवेदक ने ही सबसे पहले कार में पैसा होने की सूचना एक आरक्षक को दी थी। आरक्षक ने वह सूचना सीएसपी जबलपुर को दी थी। बाद में आवेदक ने बालाघाट में पदस्थ पुलिस अधिकारी को सूचना दी, जिसने वह सूचना पूजा पांडे को दी। आवेदक को उक्त हवाला कांड से कोई लेनादेना नहीं है। सूचना देने वाले को ही पुलिस ने आरोपी बना दिया।
से भी पढ़ें- महिला एसआई के साथ लिव इन में रह रहे वकील ने लगाई फांसी, सरप्राइज देने पहुंचा तो खुला चौंकाने वाला राज
वहीं, शासन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। दलील दी गई कि वह साजिश में शामिल है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं मामले में शामिल एक अन्य आरोपी वीरेन्द्र दीक्षित ने यह कहते हुए जमानत आवेदन वापस ले लिया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद पुन: अर्जी दायर करेगा। उल्लेखनीय है कि विगत आठ व नौ अक्टूबर की रात को सिवनी पुलिस ने एक कार को रोका था। जिसमें करीब तीन करोड़ रुपये हवाला की रकम थी। उक्त मामले को रफा दफा करने एसडीओपी पूजा पांडेय व उनकी टीम ने आरोपियों से सांठगांठ की थी। इतना ही नहीं बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर प्राप्त की थी। उक्त मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपहरण, लूट व अपराधिक साजिश के तहत विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित कर गिरफ्तार किया गया था।
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जबलपुर निवासी पंजु गिरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील दी कि आवेदक ने ही सबसे पहले कार में पैसा होने की सूचना एक आरक्षक को दी थी। आरक्षक ने वह सूचना सीएसपी जबलपुर को दी थी। बाद में आवेदक ने बालाघाट में पदस्थ पुलिस अधिकारी को सूचना दी, जिसने वह सूचना पूजा पांडे को दी। आवेदक को उक्त हवाला कांड से कोई लेनादेना नहीं है। सूचना देने वाले को ही पुलिस ने आरोपी बना दिया।
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