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Rewa News: सात महीने बाद अंधे हत्याकांड का खुलासा, दोस्ती के नाम पर मौत का इंजेक्शन, मामूली विवाद में ली जान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रीवा
Published by: रीवा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Jul 2025 10:45 AM IST
सार
रीवा में दिसंबर 2024 की अंधी हत्या का सात महीने बाद खुलासा हुआ। मृतक रमेश की हत्या उसके दोस्त ने मामूली विवाद में शराब के नशे में इंजेक्शन का ओवरडोज देकर की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया।
रीवा में दिसंबर 2024 की अंधी हत्या का सात महीने बाद खुलासा हुआ। मृतक रमेश की हत्या उसके दोस्त ने मामूली विवाद में शराब के नशे में इंजेक्शन का ओवरडोज देकर की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया।
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विस्तार
रीवा जिले में दिसंबर 2024 में हुई एक अंधी हत्या का पुलिस ने सात महीने बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि मृतक के करीबी दोस्त ने की थी। वो भी सिर्फ मामूली गाली-गलौज के विवाद में। शराब के नशे में झगड़े के बाद दोस्त ने इंजेक्शन का जानलेवा ओवरडोज देकर साथी की हत्या कर दी।
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पूरा मामला थाना जनेह के सरूई गांव का है, जहां 9 दिसंबर 2024 को छोटकी कोल नामक महिला ने अपने पति रमेश आदिवासी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रमेश 8 दिसंबर की रात किसी अज्ञात शख्स के साथ घर से निकला था और अगली सुबह उसकी लाश मझियारी रेलवे स्टेशन के पास शराब की बोतल और बीड़ी के बंडल के साथ पड़ी मिली थी।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अत्यधिक शराब पीना बताया गया, जिससे जांच की दिशा भ्रमित हो गई थी। परंतु थाना जनेह पुलिस ने मर्ग क्रमांक 29/24 धारा 194 बीएनएसएस के तहत गहराई से छानबीन जारी रखी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रमेश के साथ उस रात प्रकाश मौर्या और अखिलेश मौर्या नामक दो युवक मौजूद थे। पूछताछ में जब प्रकाश को हिरासत में लिया गया, तो उसने हत्या का सनसनीखेज राज उजागर कर दिया।
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उसने बताया कि रमेश द्वारा गाली देने से नाराज़ होकर अखिलेश, जो पहले प्राइवेट अस्पताल में काम कर चुका था, ने रमेश को डायजेपाम (एनआरएक्स लोरी) का ओवरडोज इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 26 जुलाई 2025 को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ धारा 105 बीएनएस एवं SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर एसडीओपी उदित मिश्रा ने कहा कि सात महीने की कठिन जांच के बाद हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है।