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Rewa News: संपत्तिकर वसूली में रीवा नगर निगम सख्त, बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रीवा
Published by: रीवा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 03:16 PM IST
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सार
नगर निगम रीवा ने संपत्तिकर वसूली को लेकर सख्ती दिखाते हुए बड़े बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई की। जोन क्रमांक 03 में एक की चल संपत्ति जब्त की गई, जबकि चार बकायेदारों ने मौके पर कर जमा किया।
कार्रवाई करती टीम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नगर निगम रीवा ने संपत्तिकर वसूली को लेकर अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। निगम आयुक्त के निर्देशानुसार बड़े बकायेदारों के विरुद्ध अंतिम सूचना के बाद भी भुगतान नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई न केवल निगम के इतिहास में एक कड़ा संदेश मानी जा रही है, बल्कि करदाताओं में भी इसका असर साफ दिखाई दिया। संपत्तिकर वसूली अभियान के तहत नगर निगम की राजस्व टीम गुरुवार को जोन क्रमांक 03 के अंतर्गत पांच स्थानों पर कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंची। इस दौरान एक बकायेदार की चल संपत्ति जब्त की गई, जबकि शेष चार बकायेदारों ने मौके पर ही बकाया संपत्तिकर जमा कर दिया। इस कार्रवाई से नगर निगम को बड़ी राशि तत्काल कोष में प्राप्त हुई।
संयुक्त टीम ने दी दबिश, मौके पर रहा प्रशासनिक अमला
कुर्की की यह कार्रवाई राजस्व दल, अतिक्रमण विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संपन्न की गई। अभियान के दौरान नगर निगम उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, अतिक्रमण प्रभारी, उपराजस्व निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से संपन्न हुई।
कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई कुर्की
नगर निगम द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत बकायेदारों को बार-बार सूचना दी गई थी। धारा 173 के अंतर्गत देयक, धारा 174 के अंतर्गत मांग-पत्र तथा अंतिम सूचना पत्र जारी किए जाने के बावजूद न तो भुगतान किया गया और न ही किसी प्रकार की आपत्ति या धारा 184 के अंतर्गत अपील दायर की गई। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद ही कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई।
ये भी पढ़ें- इंदौर के रालामंडल में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई कार, पूर्व मंत्री बाला बच्चन की बेटी सहित तीन की मौत
इन बकायेदारों पर हुई कार्रवाई
छोटेलाल सिंह, पिता शंभू प्रसाद सिंह द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि जमा नहीं करने पर उनकी चल संपत्ति जब्त की गई। कुर्की के दौरान उनकी 2 मोटरसाइकिल एवं 1 स्कूटी को जब्त कर नगर निगम के सुपुर्द किया गया। विष्णु प्रसाद मिश्रा, पिता रामाश्रय मिश्रा पर कुल ₹78,807 का संपत्तिकर बकाया था, जिसे उन्होंने कुर्की के दौरान मौके पर ही जमा कर दिया। कैलाश नाथ मिश्रा, पिता राम विलास मिश्रा पर ₹1,37,353 की बकाया राशि थी, जिसे उन्होंने चेक एवं नगद के माध्यम से नगर निगम कोष में जमा कराया। सरोज सिंह, पति भूपेन्द्र सिंह की कुल बकाया राशि ₹1,47,000 थी, जिसका भुगतान उन्होंने मौके पर कर दिया। अभिनव मिश्रा, पिता मोतीलाल मिश्रा द्वारा भी संपत्तिकर की बकाया राशि चेक के माध्यम से तत्काल जमा की गई।
अब जोन क्रमांक 02 की बारी, 9 जनवरी को प्रस्तावित कार्रवाई
नगर निगम ने जानकारी दी है कि इसी कड़ी में दिनांक 09 जनवरी 2026 को जोन क्रमांक 02 में भी कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित है। इस जोन में गिरजा देवी, स्व. कृपालदास द्वारा अशोक मलकानी, मृगेन्द्र सिंह, सुब्रमणि तिवारी, रामवती मिश्रा, अभिमान सिंह, कुसुम सिंह, संतोष कुमार पटेल, संजय सिंह, हरिशंकर सिंह सहित अन्य बकायेदारों का संपत्तिकर अभी तक जमा नहीं किया गया है।
नगर निगम का सख्त संदेश
नगर निगम रीवा ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के अध्याय 12 के अंतर्गत संपत्तिकर की वसूली हेतु चल एवं अचल संपत्तियों के अधिहरण/आसेध की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बड़े बकायेदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
नागरिकों से अपील
नगर निगम ने आम नागरिकों एवं संपत्तिधारकों से अपील की है कि वे समय पर अपना संपत्तिकर एवं अन्य करों का भुगतान करें, ताकि नगर के विकास कार्यों में सहभागी बन सकें और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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कुर्की की यह कार्रवाई राजस्व दल, अतिक्रमण विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संपन्न की गई। अभियान के दौरान नगर निगम उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, अतिक्रमण प्रभारी, उपराजस्व निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से संपन्न हुई।
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कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई कुर्की
नगर निगम द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत बकायेदारों को बार-बार सूचना दी गई थी। धारा 173 के अंतर्गत देयक, धारा 174 के अंतर्गत मांग-पत्र तथा अंतिम सूचना पत्र जारी किए जाने के बावजूद न तो भुगतान किया गया और न ही किसी प्रकार की आपत्ति या धारा 184 के अंतर्गत अपील दायर की गई। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद ही कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई।
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इन बकायेदारों पर हुई कार्रवाई
छोटेलाल सिंह, पिता शंभू प्रसाद सिंह द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि जमा नहीं करने पर उनकी चल संपत्ति जब्त की गई। कुर्की के दौरान उनकी 2 मोटरसाइकिल एवं 1 स्कूटी को जब्त कर नगर निगम के सुपुर्द किया गया। विष्णु प्रसाद मिश्रा, पिता रामाश्रय मिश्रा पर कुल ₹78,807 का संपत्तिकर बकाया था, जिसे उन्होंने कुर्की के दौरान मौके पर ही जमा कर दिया। कैलाश नाथ मिश्रा, पिता राम विलास मिश्रा पर ₹1,37,353 की बकाया राशि थी, जिसे उन्होंने चेक एवं नगद के माध्यम से नगर निगम कोष में जमा कराया। सरोज सिंह, पति भूपेन्द्र सिंह की कुल बकाया राशि ₹1,47,000 थी, जिसका भुगतान उन्होंने मौके पर कर दिया। अभिनव मिश्रा, पिता मोतीलाल मिश्रा द्वारा भी संपत्तिकर की बकाया राशि चेक के माध्यम से तत्काल जमा की गई।
अब जोन क्रमांक 02 की बारी, 9 जनवरी को प्रस्तावित कार्रवाई
नगर निगम ने जानकारी दी है कि इसी कड़ी में दिनांक 09 जनवरी 2026 को जोन क्रमांक 02 में भी कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित है। इस जोन में गिरजा देवी, स्व. कृपालदास द्वारा अशोक मलकानी, मृगेन्द्र सिंह, सुब्रमणि तिवारी, रामवती मिश्रा, अभिमान सिंह, कुसुम सिंह, संतोष कुमार पटेल, संजय सिंह, हरिशंकर सिंह सहित अन्य बकायेदारों का संपत्तिकर अभी तक जमा नहीं किया गया है।
नगर निगम का सख्त संदेश
नगर निगम रीवा ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के अध्याय 12 के अंतर्गत संपत्तिकर की वसूली हेतु चल एवं अचल संपत्तियों के अधिहरण/आसेध की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बड़े बकायेदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
नागरिकों से अपील
नगर निगम ने आम नागरिकों एवं संपत्तिधारकों से अपील की है कि वे समय पर अपना संपत्तिकर एवं अन्य करों का भुगतान करें, ताकि नगर के विकास कार्यों में सहभागी बन सकें और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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