{"_id":"698981de097981b6930b9162","slug":"two-tractors-seized-for-illegal-sand-transportation-umaria-news-c-1-1-noi1225-3931722-2026-02-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Umaria News: अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, चंदिया क्षेत्र से दो ट्रैक्टर जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Umaria News: अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, चंदिया क्षेत्र से दो ट्रैक्टर जब्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
Published by: उमरिया ब्यूरो
Updated Mon, 09 Feb 2026 12:40 PM IST
विज्ञापन
सार
उमरिया जिले में अवैध खनन और रेत परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई जारी है। चंदिया तहसील के खैरभार रोड पर बिना रॉयल्टी रेत ले जाते दो ट्रैक्टर जब्त किए गए। दोनों मामलों में मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।
अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई।
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
उमरिया जिले में अवैध खनन और रेत के गैरकानूनी परिवहन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के निर्देश पर खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए खनिज विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। इसी अभियान के तहत चंदिया तहसील क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है।
यह कार्रवाई गणेशपुर मार्ग स्थित खैरभार रोड पर की गई, जहां खनिज विभाग की टीम ने संदेह के आधार पर वाहनों की जांच की। जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 1800 को रोका गया, जिसे चालक सोमनाथ यादव चला रहा था। सोमनाथ यादव पिता नन्दीलाल यादव ग्राम बसाडी, थाना बडवारा, जिला कटनी का निवासी है। वाहन में रेत का परिवहन किया जा रहा था, लेकिन चालक कोई वैध रॉयल्टी पर्ची अथवा अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसी दौरान दूसरा वाहन क्रमांक ओडी 35 ई 7722 भी जांच के दायरे में आया। यह ट्रैक्टर मनोज महोबिया द्वारा चलाया जा रहा था। मनोज महोबिया पिता लख्खूलाल महोबिया ग्राम निपनिया, तहसील पनागर, जिला जबलपुर का निवासी है। जांच में यह वाहन भी अवैध रूप से खनिज रेत का परिवहन करते पाया गया। दोनों वाहनों को मौके पर ही मय रेत जब्त कर लिया गया।
ये भी पढ़ें- जिम संचालक माज छात्रा से दुष्कर्म और लव जिहाद में गिरफ्तार, मदद करने वाला हवलदार निलंबित
इस कार्रवाई में प्रभारी अधिकारी डॉ. विद्याकांत तिवारी, सहायक खनि अधिकारी दिवाकर चतुर्वेदी, खनि निरीक्षक प्रभात कुमार पट्टा एवं प्रभारी खनि निरीक्षक एन.एस. आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम द्वारा आवश्यक पंचनामा तैयार कर आगे की वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रशासन ने बताया कि दोनों प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज अवैध (खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। नियमों के अनुसार दोष सिद्ध होने पर भारी जुर्माना, वाहन राजसात करने और अन्य दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रेत परिवहन और खनन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अमले द्वारा नियमित रूप से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। प्रशासन ने वाहन चालकों और खनिज कारोबार से जुड़े लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है, अन्यथा सख्त कार्रवाई तय मानी जाए।
Trending Videos
यह कार्रवाई गणेशपुर मार्ग स्थित खैरभार रोड पर की गई, जहां खनिज विभाग की टीम ने संदेह के आधार पर वाहनों की जांच की। जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 1800 को रोका गया, जिसे चालक सोमनाथ यादव चला रहा था। सोमनाथ यादव पिता नन्दीलाल यादव ग्राम बसाडी, थाना बडवारा, जिला कटनी का निवासी है। वाहन में रेत का परिवहन किया जा रहा था, लेकिन चालक कोई वैध रॉयल्टी पर्ची अथवा अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसी दौरान दूसरा वाहन क्रमांक ओडी 35 ई 7722 भी जांच के दायरे में आया। यह ट्रैक्टर मनोज महोबिया द्वारा चलाया जा रहा था। मनोज महोबिया पिता लख्खूलाल महोबिया ग्राम निपनिया, तहसील पनागर, जिला जबलपुर का निवासी है। जांच में यह वाहन भी अवैध रूप से खनिज रेत का परिवहन करते पाया गया। दोनों वाहनों को मौके पर ही मय रेत जब्त कर लिया गया।
ये भी पढ़ें- जिम संचालक माज छात्रा से दुष्कर्म और लव जिहाद में गिरफ्तार, मदद करने वाला हवलदार निलंबित
इस कार्रवाई में प्रभारी अधिकारी डॉ. विद्याकांत तिवारी, सहायक खनि अधिकारी दिवाकर चतुर्वेदी, खनि निरीक्षक प्रभात कुमार पट्टा एवं प्रभारी खनि निरीक्षक एन.एस. आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम द्वारा आवश्यक पंचनामा तैयार कर आगे की वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रशासन ने बताया कि दोनों प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज अवैध (खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। नियमों के अनुसार दोष सिद्ध होने पर भारी जुर्माना, वाहन राजसात करने और अन्य दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रेत परिवहन और खनन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अमले द्वारा नियमित रूप से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। प्रशासन ने वाहन चालकों और खनिज कारोबार से जुड़े लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है, अन्यथा सख्त कार्रवाई तय मानी जाए।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन

कमेंट
कमेंट X