चेतावनी: डीजीसीए की एयरलाइनों पर सख्ती, कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार पर चेताया
कन्फर्म टिकट को यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने के कई मामले सामने आने के बाद इसने एयरलाइंस को नोटिस भी जारी किया
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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को उन सभी एयरलाइनों को सख्त चेतावनी दी जो अपनी उड़ान में कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार कर रही हैं। डीजीसीए ने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार वित्तीय दंड लगाने सहित गलती करने वाली एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। कन्फर्म टिकट को यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने के कई मामले सामने आने के बाद इसने एयरलाइंस को नोटिस भी जारी किया और ऐसे मामलों में नागरिक उड्डयन नियमों (सीएआर) के प्रावधानों का पालन करने की चेतावनी दी।
इससे विमानन उद्योग बदनाम होगा
डीजीसीए ने एक बयान में कहा, हमारे ध्यान में आया है कि विभिन्न एयरलाइंस एक उड़ान में कन्फर्म टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार कर रही हैं, हालांकि उन्होंने एयरलाइन द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर बोर्डिंग के लिए पहुंचे थे। यात्रियों के साथ ऐसा करना बेहद अनुचित है और यह विमानन उद्योग को बदनाम करता है।
डीजीसीए ने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उसने नागरिक उड्डयन नियम धारा 3, सीरीज एम, भाग -4 जारी किया था जिसमें एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का जिक्र था। सीएआर एक यात्री को उस स्थिति में प्रदान किए जाने वाले न्यूनतम मुआवजे और सुविधाओं को निर्धारित करता है, जब उन्हें बोर्डिंग से वंचित किया जाता है या उड़ान रद्दीकरण या उड़ान में देरी होती है।
डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस को सीएआर के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है, खासकर तब जब यात्री समय रहते हवाई अड्डे पर पर पहुंच गया हो। सीएआर के प्रावधानों के किसी भी गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार वित्तीय दंड लगाने सहित गलती करने वाली एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।