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Old Cars: दिल्ली में चलाई पुरानी कार तो हो सकती है जब्त और स्क्रैप, सरकार ने जारी किया आदेश

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 03 Oct 2022 05:34 PM IST
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Delhi government warns old vehicles driving in national capital will be immediately impounded and scrapped
old vehicles scrap - फोटो : For Reference Only
दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर वाहन चलाने के खिलाफ आगाह किया। सरकार ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि ऐसे पुराने वाहनों को सड़कों पर पाए जाने पर तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही स्क्रैप भी कर दिया जाएगा। 


यह 2018 में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों को चलाना प्रतिबंधित है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। 

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Delhi government warns old vehicles driving in national capital will be immediately impounded and scrapped
Delhi Traffic Police - फोटो : अमर उजाला
परिवहन विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "अब, यह ध्यान में आया है कि इन आदेशों के बावजूद, ऐसे वाहन अभी भी दिल्ली की सड़कों पर चलते और खड़े पाए जाते हैं। परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ऐसे वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलाने या खड़ी रहने पर पकड़े जाने पर जब्त करने के लिए मजबूत प्रवर्तन अभियान चला रही है।" 
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Delhi government warns old vehicles driving in national capital will be immediately impounded and scrapped
old vehicles scrap - फोटो : For Reference Only
दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक बयान के जरिए यह भी कहा कि 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने के बाद स्क्रैपिंग के लिए अधिकृत स्क्रैप सेंटर को तुरंत सौंप दिया जाएगा। सरकार ने लोगों को सलाह दी कि वे ऐसे वाहनों को न तो ड्राइव करें और न ही किसी सार्वजनिक जगह पर रखें या पार्क करें। 

यह भी पढ़ें: Vehicle Scrappage: पुरानी कारों को रिसाइकिल करने की योजना वाहन मालिकों को लुभाने में नाकाम, रिपोर्ट में दावा
Delhi government warns old vehicles driving in national capital will be immediately impounded and scrapped
Old Vehicles - फोटो : अमर उजाला
बयान में आगे कहा गया है, "यदि किसी के पास ऐसा कोई वाहन है, तो उन्हें परिवहन विभाग के अधिकृत स्क्रैप सेंटर से इसे तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया जाता है।" विभाग ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और बाजार संघों से कहा कि वे पाए जाने वाले ऐसे किसी भी वाहन के बारे में उन्हें उनके व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करें। 
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Delhi government warns old vehicles driving in national capital will be immediately impounded and scrapped
Delhi Traffic - फोटो : PTI
यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की पहल के हिस्से के रूप में आया है। प्रदूषण लंबे समय से शहर में अधिकारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। 
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