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Vehicle Insurance: रोड रेज में टूटी गाड़ी पर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं? जानिए क्या कहती है पॉलिसी
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नीतीश कुमार
Updated Thu, 29 May 2025 10:41 AM IST
सार
Road Rage: रोड रेज की घटनाएं देशभर में बढ़ रही हैं, जिनमें कई बार गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है। सवाल यह उठता है कि अगर आपकी गाड़ी रोड रेज में डैमेज हो जाए, तो क्या आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा?
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रोड रेज में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है
- फोटो : AI
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ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और लोगों में धैर्य की कमी के चलते रोड रेज की घटनाएं आम होती जा रही हैं। ऐसी घटनाओं में कई बार गाड़ियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर आपकी गाड़ी इस तरह के विवाद में डैमेज हो जाए, तो क्या बीमा कंपनी इसकी भरपाई करेगी?
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Car Insurance
- फोटो : Freepik
क्या कहता है मोटर इंश्योरेंस नियम?
बीमा विशेषज्ञों के अनुसार, अगर रोड रेज के दौरान आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और आपने कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो कुछ शर्तों के साथ क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, इस पर पूरी तरह निर्भर करता है कि घटना किस प्रकार की थी और पुलिस रिपोर्ट में क्या दर्ज है।
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रोड रेज
- फोटो : AI
जानबूझकर हुई तो क्लेम मुश्किल
अगर यह साबित हो जाता है कि वाहन मालिक या ड्राइवर ने जानबूझकर झगड़ा किया या गाड़ी को नुकसान पहुंचाने में भागीदारी की, तो बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। बीमा पॉलिसी आमतौर पर "इंटेन्शनल डैमेज" को कवर नहीं करती है।
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FIR दर्ज करवाएं
- फोटो : अमर उजाला
FIR और सबूत जरूरी
इस तरह के मामलों में बीमा क्लेम के लिए FIR दर्ज कराना जरूरी होता है। इसके साथ ही CCTV फुटेज, चश्मदीदों के बयान और गाड़ी की तस्वीरें जैसी चीज़ें भी क्लेम को मजबूत करती हैं।
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कार इंश्योरेंस
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थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा लागू
अगर आपके वाहन को किसी और ने नुकसान पहुंचाया है और आपकी पॉलिसी थर्ड पार्टी है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल दूसरे व्यक्ति या वाहन को नुकसान पहुंचने पर कवर करता है, न कि आपके खुद के वाहन को।
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