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चार दिन बाद बंद हो जाएगी ये सरकारी योजना, जल्द उठाएं लाभ

Sun, 12 Jan 2020 10:32 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Sun, 12 Jan 2020 10:32 AM IST
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Sabka Vishwas Yojna Government Scheme deadline 15 January 2020

वैसे को भारत में कई सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, जिनका फायदा कई लोग उठा रहे हैं। लेकिन इन सब में से एक सरकारी योजना चार दिन बाद यानी 15 जनवरी 2020 से बंद होने जा रही है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2019 थी। लेकिन बाद में इसकी अंतिम तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। हम बात कर रहे हैं 'सबका विश्वास स्कीम' की। अगर आप भी इस सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो चार दिनों के भीतर ही रजिस्ट्रेशन करा लें। आइए जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में।  

Sabka Vishwas Yojna Government Scheme deadline 15 January 2020

आम बजट में हुई थी शुरुआत

वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में सबका विश्वास स्कीम की शुरुआत की गई थी। वित्त मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष करों के लंबित विवादों निपटारा करने के लिए यह बनाई है, जिसमें करदाताओं को बकाया राजस्व भुगतान के लिए आसान मौके दिए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी संबंधित विवाद से जुड़े हैं, तो यह योजना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। 

Sabka Vishwas Yojna Government Scheme deadline 15 January 2020

करदाता की नहीं होगी पहचान

योजना का सबसे खास पहलू यह है कि इसमें संपत्ति या बकाए राजस्व की घोषणा करने वाले करदाता की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। करदाता की ओर से की जाने वाली सभी कार्यवाही, देय राशि का भुगतान और विभाग के साथ संपर्क आदि पूरी तरह ऑनलाइन होंगे जिससे उत्पीड़न या शिकायत की आशंका नहीं रहेगी। योजना के तहत आवेदन काफी सरल है और इसे http://www.cbic-gst.gov.in पर लॉगिंन कर भरा जा सकता है। इस घोषणा पर विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी विचार करते हैं, जिसमें सहायक आयुक्त या उसके ऊपर के अधिकारी शामिल होते हैं।

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Sabka Vishwas Yojna Government Scheme deadline 15 January 2020

चार महीने में मामले का निपटारा

योजना के तहत खुलासा करने वाले करदाता के मामले का अधिकतम चार महीने में निपटारा हो जाएगा और उसे विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने वाले व्यापारी और उद्योग जगत को महज 30 फीसदी भुगतान से ही दंड, ब्याज और मुकदमेबाजी से छुटकारा मिल सकता है। सबसे ज्यादा लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलेगा जिनकी कम राशि मुकदमेबाजी में फंसी है, क्योंकि उनका अदालती खर्च ही 30 फीसदी कर से ज्यादा होगा। विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचा रहा है। साथ ही किसी शंका के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1200-232 पर कॉल कर सकते हैं।

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