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राम रहीम को नहीं मिलेगी पैरोल, इस वजह से फंस सकता है कानूनी पेंच, आप भी जानिए नियम

Sat, 22 Jun 2019 11:04 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 22 Jun 2019 11:04 AM IST
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Dera Sacha Sauda, Ram Rahim Not Able for Parole due to one rule of police department
राम रहीम - फोटो : फाइल फोटो
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आना चाहता है, लेकिन अभी उसे पैरोल नहीं मिल सकती। एक नियम की वजह से कानूनी पेंच फंस सकता है, आप भी जान लीजिए।
Dera Sacha Sauda, Ram Rahim Not Able for Parole due to one rule of police department
राम रहीम
एडवोकेट करण सिंह नारंग का कहना है कि राम रहीम को खेती करने के लिए पैरोल मिलना मुश्किल है, क्योंकि हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी को कम से कम तीन साल तक रात और दिन मिलाकर सजा काटनी जरूरी होती है। पैरोल देने के लिए इस दौरान जेल में कैदी का अच्छा व्यवहार देखा जाता है। राम रहीम को जेल में अभी तीन साल पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए बाबा को पैरोल मिलनी मुश्किल है।
Dera Sacha Sauda, Ram Rahim Not Able for Parole due to one rule of police department
ram rahim
जेल अधीक्षक ने इस संबंध में सिरसा प्रशासन को पत्र भी लिखा था। पत्र में बताया गया था कि राम रहीम दुष्कर्म मामले में भी सजायाफ्ता है। अभी तक सिरसा उपायुक्त ने जेल प्रशासन को कोई जवाब नहीं दिया है। सूत्रों के अनुसार, रोहतक के जेल अधीक्षक ने सिरसा के डीसी को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या राम रहीम को पैरोल देना उचित होगा या नहीं? क्योंकि राम रहीम सिंह की ओर से कृषि कार्य करने का हवाला देते हुए पैरोल की मांग की गई थी।
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Dera Sacha Sauda, Ram Rahim Not Able for Parole due to one rule of police department
राम रहीम दिवाली - फोटो : SELF
राम रहीम के वकील द्वारा बाबा की ओर से पैरोल की अर्जी दिए जाने के बाद जेल अधीक्षक सुनील सांगवान ने सिरसा उपायुक्त अशोक गर्ग से अपनी अनुशंसा देने के लिए कहा। इसके लिए ही पत्र लिखा गया है, जिसमें उल्लेख किया गया कि डेरा प्रमुख को सीबीआई कोर्ट द्वारा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में भी दोषी करार दिया गया है। इसके अलावा दो अन्य मामले भी लंबित हैं। अब सिरसा प्रशासन द्वारा जो अनुशंसा दी जाएगी, उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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Dera Sacha Sauda, Ram Rahim Not Able for Parole due to one rule of police department
ram rahim
राम रहीम को सीबीआई कोर्ट द्वारा 25 जुलाई 2017 को दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया था। दोनों मामलो में 28 अगस्त 2017 को उन्हें 10-10 साल की कैद और 15-15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके अतिरिक्त एक सांध्य दैनिक के संपादक रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में भी सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत सिंह को दोषी करार दिया था और सजा सुनाई थी।
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