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युवाओं के लिए खुशखबरी, अब इन पदों पर भर्ती के लिए नो इंटरव्यू

Tue, 26 Dec 2017 06:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 26 Dec 2017 06:35 PM IST
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haryana government banned interview for group c and group d posts
कॉलेज के स्टूडेंट्स
नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अब इन पदों पर भर्ती के लिए किसी तरह के इंटरव्यू की जरूरत नहीं होगी।
haryana government banned interview for group c and group d posts
कॉलेज के स्टूडेंट्स
दरअसल हरियाणा में ग्रुप सी व डी के पदों के लिए केवल लिखित परीक्षा होगी और अब इंटरव्यू की प्रथा बंद हो जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव ने आशय का एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार ग्रुप सी व डी के पदों पर चयन के संबंध में परीक्षा के कुल अंक 100 होंगे, जिनमें 90 अंकों की लिखित परीक्षा और सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव के 10 अंक शामिल हैं।
haryana government banned interview for group c and group d posts
कॉलेज के स्टूडेंट्स
अधिसूचना के अनुसार अनुभव तथा कुछ वस्तुनिष्ठ सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड के लिए निम्नानुसार अंक आबंटित किए गए हैं। यदि आवेदक के पिता, माता, पति-पत्नी, भाई, बहनों, बेटों और बेटियों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कम्पनी, वैधानिक निकाय, आयोग और प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, तो इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं।
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haryana government banned interview for group c and group d posts
दाखिला - फोटो : अमर उजाला
इसी प्रकार, अनाथ, विधवा के सम्बन्ध में यदि आवेदक एक विधवा है या यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष पूरी होने से पहले हो गई हो, यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक के 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई हो, तो इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं।
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दाखिला - फोटो : अमर उजाला
इसके अतिरिक्त, यदि आवेदक ऐसी अनअधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टपरीवास जाति) या हरियाणा के घुमंतू जनजाति से सम्बन्धित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, के संबंध में 5 अंक निर्धारित हैं तथा हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड निगम, कम्पनी, वैधानिक निकाय, आयोग और प्राधिकरण में अधिकतम 10 वर्ष में से अनुभव के प्रत्येक एक वर्ष या 6 मास से अधिक के उसके भाग के लिए आधा (0.5) अंक।
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