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रेप और गैंगरेप करने की सजा पर सरकार का बड़ा फैसला, कोई नहीं बताएगा, यहां जानिए

Mon, 19 Mar 2018 10:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 19 Mar 2018 10:03 AM IST
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Haryana Government Ordered Death Sentence for Rape and Gangrape
child rape
रेप और गैंगरेप करने की सजा को लेकर बीजेपी सरकार ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। कोई नहीं बताएगा इसके बारे में, यहां जानिए।
Haryana Government Ordered Death Sentence for Rape and Gangrape
child rape
दरअसल, हरियाणा में 12 साल या इससे कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म पर अब फांसी की सजा पक्की हो गई है। विधानसभा में दंड विधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2018 के सर्व सम्मति से पारित होने पर यह संभव हो पाया है। वीरवार को बजट सत्र के अंतिम दिन विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।
Haryana Government Ordered Death Sentence for Rape and Gangrape
child rape
कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी, विधायक करण दलाल व गीता भुक्कल ने नए कानून में संशोधन के लिए अहम सुझाव दिए। सीएम मनोहर लाल ने आश्वस्त किया कि कानून को कड़ा से कड़ा बनाने के लिए इन सुझावों पर अमल किया जाएगा। भविष्य में कानून में और संशोधन लाए जाएंगे।
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Haryana Government Ordered Death Sentence for Rape and Gangrape
child rape
किरण चौधरी ने 12 साल या इससे कम आयु की बच्चियों से रेप या गैंगरेप पर ही फांसी की सजा होने पर आपित्त जताई। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में आयु सीमा की शर्त हटाई जाए। हर आयु के महिला के साथ इस तरह के जघन्य अपराधों पर फांसी हो। चूंकि, इसका शिकार होने वाली महिलाएं रोजाना मर-मर कर जीती हैं। सरकार इसे राजस्थान-मध्यप्रदेश की तर्ज पर हूबहू न पारित करें।
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Haryana Government Ordered Death Sentence for Rape and Gangrape
बच्ची से रेप
बता दें कि विधेयक के पास होने के बाद अब 12 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषी को फांसी या कम से कम 14 वर्ष और सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम बीस साल सश्रम कारावास का भी प्रावधान किया गया है। इसे आजीवन कारावास या दोषी के जीवित रहने तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।
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