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श्रीसंत बैन मामले में सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, BCCI की याचिका पर दिया यह आदेश  

Fri, 05 Apr 2019 06:53 PM IST
Mukesh Jha स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Mukesh Jha Updated Fri, 05 Apr 2019 06:53 PM IST
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Supreme court says BCCI Ombudsman to reconsider quantum of punishment for S Sreesanth
 S Sreesanth - फोटो : file photo

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बीसीसीआई के लोकपाल न्यायमर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन ही क्रिकेटर एस श्रीसंत की सजा की अवधि पर तीन महीने के भीतर पुनर्विचार करें। विश्व कप विजेता टीम इंडिया के क्रिकेटर श्रीसंत पर 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर यह मामला चल रहा है। 


 

Supreme court says BCCI Ombudsman to reconsider quantum of punishment for S Sreesanth
बीसीसीआई - फोटो : file photo

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने यह निर्देश बीसीसीआई की याचिका पर दिया। बीसीसीआई ने कहा था कि उसकी अनुशासन समिति ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष लोकपाल को भेज दिया है। 

Supreme court says BCCI Ombudsman to reconsider quantum of punishment for S Sreesanth
supreme court - फोटो : PTI

इससे पहले 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति के 35 वर्षीय श्रीसंत के इस मामले में लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुशासन समिति को तीन महीने के भीतर श्रीसंत को दी गई सजा की अवधि पर पुनर्विचार करना चाहिए। 

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Supreme court says BCCI Ombudsman to reconsider quantum of punishment for S Sreesanth
श्रीसंत - फोटो : file photo

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि उसके इस फैसले का दिल्ली उच्च न्यायालय में श्रीसंत के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने एक ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सभी आरोपियों को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल किया गया था।

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