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हथियारों के लाइसेंस को लेकर बदला यह नियम, जल्दी ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगा रद्द

Tue, 27 Feb 2018 06:22 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 27 Feb 2018 06:22 PM IST
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Arms licence online update new rule
pistol

हथियारों का लाइसेंस बनवाया है तो ये खबर जरूर पढ़ें। वरना आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है।




 

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online

शस्त्र लाइसेंस को नेशनल डाटाबेस ऑन आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) की वेबसाइट पर 31 मार्च तक अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तारीख तक अपलोड न करने पर जिला प्रशासन शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर देगा।

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website

केंद्र सरकार की ओर से शस्त्र लाइसेंस का नेशनल स्तर पर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को एनडीएएल की वेबसाइट पर लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

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apply online

इसके लिए 31 मार्च तक वेबसाइट खुली रहेगी। इसके बाद केंद्र वेबसाइट को बंद कर दिया जाएगा।

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पिस्तौल

निर्धारित तिथि तक लाइसेंस अपलोड न करने पर निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने जिला देहरादून के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को एनडीएल की वेबसाइट पर लाइसेंस अपलोड करने को कहा है।

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