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जानिए, तीन तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर क्या बोली एक मुस्लिम महिला

Fri, 09 Dec 2016 03:22 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, काशीपुर
ब्यूरो / अमर उजाला, काशीपुर Updated Fri, 09 Dec 2016 03:22 PM IST
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muslim woman statement on allahabad Highcourt teen talaq decision
shayra

तीन तलाक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली विजय नगर नई बस्ती निवासी शायरा बानो ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

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तीन तलाक पर इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला - फोटो : self
फोन पर उन्होंने अमर उजाला से बात की और कहा कि फैसले से मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न रुकेगा। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी। तीन तलाक में सभी अधिकार पुरुषों को ही दिए गए हैं।

 
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ट्रिपल तलाक - फोटो : social media

महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, जबकि संविधान में महिलाओं और पुरुषों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं।
 

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तलाक

1400 साल पहले बनाए गए इस्लामिक कानून में गलती करने वाले हर महिला और पुरुष को सजा दी जाती थी, लेकिन अब गलती करने वाले को कोई सजा नहीं दी जाती है।
 

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- फोटो : अमर उजाला

पुरुषों को इस्लामिक कानून का डर नहीं है। इसलिए वह कानून की आड़ में मनमानी करते हैं। तीन तलाक बोलकर पुरुष एक झटके में हंसता खेलता परिवार तोड़ देता है। अधिकार विहीन होने की वजह से मुस्लिम महिलाएं कुछ नहीं कर पाती हैं। 
 

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