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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक को कोर्ट में चुनौती, एक जुलाई को होगी सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 29 Jun 2019 09:55 AM IST
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रमेश पोखरियाल निशंक
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ उत्तराखंड के सीएम रहते हुए उपयोग में लाए गए आवास के भुगतान के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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शुक्रवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मनीष वर्मा की निशंक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। जिसमें निर्णय लिया गया कि दायर याचिका पर सुनवाई अब एक जुलाई को होगी।
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नैनीताल हाईकोर्ट
मनीष वर्मा ने लोक सभा चुनाव के दौरान हरिद्वार संसदीय सीट पर रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची के मुताबिक रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने नामांकन के शपथ पत्र में तथ्य छुपाए। निशंक की ओर से मुख्यमंत्री आवास के किराए का 2.7 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। राज्य सरकार भी उच्च न्यायालय में इस तथ्य को अपने शपथ पत्र में स्वीकार कर चुकी है।
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रमेश पोखरियाल निशंक
उच्च न्यायालय रुलक संस्था की जनहित याचिका पर सरकार को बकाया भुगतान करने का आदेश दे चुका है। याची ने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए किस प्रकार राज्य सरकार की ओर से एनओसी जारी की गई। याचिका में कहा है कि सांसद आवास का नो ड्यूज प्रोविजनल है।
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राज्य सरकार के द्वारा आवंटित संपत्ति का विवरण भी शपथ पत्र में नहीं दिया गया है। इन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण कहां से प्राप्त किया, यह भी स्पष्ट नहीं किया है। याचिका में निशंक से जुड़ी जल विद्युत परियोजनाओें, स्टूर्डिया और मेडिकल कॉलेज के संबंध में जमीन आवंटन आदि मामलों का भी जिक्र किया गया है।
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