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निचली अदालत के इस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी बुजुर्ग से माफी

Sat, 28 Apr 2018 06:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 28 Apr 2018 06:18 PM IST
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delhi high court apologizes to old man who was sent mental hospital ihbas by lower court
delhi high court

हाईकोर्ट ने 71 वर्षीय बुजुर्ग से माफी मांगी है क्योंकि निचली अदालत के एक जज के आदेश पर बुजुर्ग को 20 दिन इहबास (मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान) में गुजारने पड़े थे।

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हाईकोर्ट ने इहबास में गुुजारी गई अवधि को अवैध हिरासत करार दिया है। सड़क दुर्घटना के 10 साल पुराने मामले की धीमी सुनवाई के कारण बुजुर्ग आपा खो बैठे थे जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें इहबास भेजने का निर्देश दिया था।

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ihbas

जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस आईएस मेहता की खंडपीठ ने रामकुमार, उसके परिजनों व याची रविंद्र से माफी मांगते हुए कहा हृदय रोग से पीड़ित बुजुर्ग को इहबास में अवैध हिरासत के कारण काफी कष्ट झेलना पड़ा। इस मामले में रामकुमार के जीवन व स्वतंत्रता तथा निजता का हनन हुआ है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने जबरन पागलखाने भेजने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मानसिक अस्पतालों व संस्थाओं का निरीक्षण कर यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि वहां कितने लोगों को अवैध रूप से रखा गया है। पीड़ित के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2017 में मजिस्ट्रेट के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें बुजुर्ग को इहबास भेजने का निर्देश दिया था।
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Rohtak Court

हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए पीड़ित बुजुर्ग को मुआवजा देने का निर्देश दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने इहबास में बुजुर्ग को जबरन रखने वाले डॉक्टरों के कृत्य की पड़ताल करने का निर्देश मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने मानसिक रूप से पीड़ित लोगों से संबंधित कानूनों की जानकारी पुलिस, जजों व डॉक्टरों को देने के लिए कार्यशाला का आयोजन करने निर्देश दिल्ली ज्यूडिशियल एकेडमी को दिया है।

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