फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

अरुण जेटली मानहानि मामला : HC ने केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए की ये टिप्पणी

Wed, 01 Nov 2017 10:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 01 Nov 2017 10:09 AM IST
विज्ञापन
in arun jaitely defamation case highcourt refused kejriwal's plea
arun jaitely defamation case

न्यापालिका का अपने फायदे के लिए पड़ताल के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए की है। केजरीवाल ने अर्जी दायर कर वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल के दौरान 1999 से 2014 की अवधि में डीडीसीए की बैठकों के मिनट तलब करने की मांग की थी।

in arun jaitely defamation case highcourt refused kejriwal's plea
arun jaitely defamation case

हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता ने केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जो रिकार्ड तलब करने का आग्रह किया है उसके आधार पर आरोप नहीं लगाए थे। इसलिए उन्हें अपनी अर्जी के मुद्दों से बाहर जाकर बहस की अनुमति नहीं दी जा सकती।

in arun jaitely defamation case highcourt refused kejriwal's plea
arun jaitely defamation case

कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर भी गौर किया कि केजरीवाल ने बैठकों के मिनट के अध्ययन का भी दावा नहीं किया है। इससे साफ है कि इन मिनटों की जानकारी केजरीवाल को भी नहीं थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
in arun jaitely defamation case highcourt refused kejriwal's plea
arun jaitely defamation case

जब उन्हें जानकारी ही नहीं थी तो वह डीडीसीए में अनियमितता का आरोप किस आधार पर लगा सकते हैं। डीडीसीए मानहानि विवाद मामले में केजरीवाल ने अर्जी दायर कर डीडीसीए की बैठकों का रिकार्ड तलब करने की मांग की थी।

विज्ञापन
in arun jaitely defamation case highcourt refused kejriwal's plea
arun jaitely defamation case

​जेटली ने केजरीवाल समेत आप के छह नेताओं पर मानहानि के मामले में 10 करोड़ रुपये का दावा ठोका था। जेटली के मुताबिक केजरीवाल व अन्य आरोपियों ने उन पर डीडीसीए का अध्यक्ष रहते हुए अनियमितता के झूठे आरोप लगाए थे।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed