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कहीं इन 5 कारणों के चलते तो दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में नहीं आई हनीप्रीत!

Wed, 27 Sep 2017 12:04 PM IST
Updated Wed, 27 Sep 2017 12:04 PM IST
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Why Honeypreet is seeking bail in Delhi high court here is the reason
honeypreet
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के जेल जाने के बाद से पुलिस को उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत की तलाश है। इधर,दिल्ली हाईकोर्ट में हनीप्रीत ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा पुलिस ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया और इसे कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर बताया। 


अब इस पर मसले पर बहस तेज हो गई है कि आखिर हनीप्रीत ने दिल्ली में यह याचिका क्यों दाय र की है। सूत्रों की माने तो हनीप्रीत के इस कदम के पीछे पांच कारण सामने आ रहे है। 






 
Why Honeypreet is seeking bail in Delhi high court here is the reason
honeypreet

ये हैं वे कारण जिनके चलते हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी जमानत

1. सूत्रों की माने तो हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसलिए याचिका दायर की क्योंकि अभी तक इस मामले में हरियाणा हाईकोर्ट का रुख बेहद सख्त रहा है। बता दें मामले में सबसे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को जेल भेजा गया है। हनीप्रीत को यह डर सता रहा है कि अगर वह सीधे हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करती है तो कोर्ट उसकी याचिका ठुकराकर उसे जेल भेज सकता है। इसलिए हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।    


   


 
Why Honeypreet is seeking bail in Delhi high court here is the reason
honeypreet - फोटो : अमर उजाला
2. हनीप्रीत को यह भी डर है कि अगर वह हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि चप्पे-चप्पे पर पुलिस उसे तलाश रही है। 

 
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Why Honeypreet is seeking bail in Delhi high court here is the reason
फाइल
3. दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका उन्होने इसलिए दायर की है क्योंकि उन्हें यहां गिरफ्तारी का डर नहीं है। एक फैक्टर ये भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हरियाणा में जा सके।


 
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Why Honeypreet is seeking bail in Delhi high court here is the reason
फाइल
4. हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में तीन दिन की जमानत मांगी है लेकिन कोर्ट ने इस पर यह सवाल किया कि क्या आपको अपने घर जाने में तीन दिन का समय लगेगा? इस पर उनके वकील ने 12 घंटे की जमानत पर ही तैयार हो गए लेकिन कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया। 
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