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Vice President Salary: भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी मिलती है सैलरी? जानिए बंगला और गाड़ी सहित सभी सुविधाएं
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शाहीन परवीन
Updated Sat, 13 Sep 2025 10:32 AM IST
सार
CP Radhakrishnan Vice President Salary: 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं, उनकी सैलरी और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में...
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सीपी राधाकृष्णन
- फोटो : X @CPRGuv
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Vice President Salary: सी.पी. राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के बी. सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में हराया।
भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, लेकिन यह शायद एकमात्र ऐसा पद है जिसे नियमित वेतन का लाभ नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को संसद के उच्च सदन, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपनी भूमिका के लिए वेतन प्राप्त होता है।
उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते संसद अधिकारियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1953 के तहत निर्धारित किए जाते हैं।
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सीपी राधाकृष्णन
- फोटो : पीटीआई
4 लाख रुपये प्रति माह वेतन
अधिकारियों ने कहा, "उपराष्ट्रपति के लिए किसी विशिष्ट वेतन का कोई प्रावधान नहीं है, इसके बजाय उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी भूमिका के अनुरूप पारिश्रमिक और लाभ मिलते हैं।"
उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में कार्यभार संभालने पर भारत के राष्ट्रपति के समान वेतन पाने का हकदार होता है। ऐसी स्थिति में, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं रह जाता।
राज्यसभा के सभापति को 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता है।
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सीपी राधाकृष्णन
- फोटो : X/President of India
क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?
उपराष्ट्रपति को कई सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं, जैसे मुफ्त आवास, चिकित्सा सेवा, रेल और हवाई यात्रा, लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन सेवा, निजी सुरक्षा और कर्मचारी।
एक पूर्व उपराष्ट्रपति को लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह पेंशन, टाइप-8 बंगला, एक निजी सचिव, एक अतिरिक्त निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक चिकित्सक, एक नर्सिंग अधिकारी और चार प्राइवेट असिस्टेंट मिलते हैं।
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जगदीप धनखड़
- फोटो : ANI
पूर्व उपराष्ट्रपति के मृत्यु परजीवनसाथी को मिलता है आवास
पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में उनके जीवनसाथी को जीवन भर के लिए एक छोटे टाइप-7 आवास का अधिकार होता है।
अचानक इस्तीफे के बाद, जगदीप धनखड़ ने हाल ही में राजस्थान के पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है।
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जगदीप धनखड़
- फोटो : एएनआई (एएनआई)
धनखड़, जिन्होंने 1993 से 1998 तक कांग्रेस विधायक के रूप में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, जुलाई 2019 तक पूर्व विधायक के रूप में पेंशन प्राप्त करते रहे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद यह पेंशन बंद कर दी गई।
पीटीआई के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि 74 वर्षीय धनखड़ पूर्व विधायक के रूप में 42,000 रुपये प्रति माह पेंशन के हकदार हैं।
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