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Aaradhya Bachchan: गलत जानकारी को लेकर आराध्या बच्चन ने फिर खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा, गूगल को नोटिस जारी

Mon, 03 Feb 2025 08:38 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Mon, 03 Feb 2025 08:38 PM IST
सार

Abhishek And Ashwariya Rai Daughter Aradhya Bachchan Case: अमिताभ बच्चन की नातिन और चर्चित स्टारकिड आराध्या बच्चन ने फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला आराध्या की सेहत को लेकर चलाईं फर्जी जानकारी से जुड़ा है। 

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Abhishek Ashwariya Rai Daughter Aradhya Bachchan moved Delhi High Court seeking removal of False information
आराध्या बच्चन - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आराध्या ने अपनी सेहत को लेकर फैलाई गईं फर्जी खबरों को लेकर एक बार फिर कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि उनकी सेहत से जुड़ी गलत जानकारियां अब भी कई पोर्टल और यूट्यूब चैनल पर हैं। आराध्या ने ऐसी फर्जी खबरों को जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की है। कोर्ट ने आराध्या की याचिका पर गूगल व अन्य वेबसाइट को नोटिस जारी किया है। 

Abhishek Ashwariya Rai Daughter Aradhya Bachchan moved Delhi High Court seeking removal of False information
ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन - फोटो : इंस्टाग्राम@aishwaryaraibachchan_arb

इस दिन होगी अगली सुनवाई
आराध्य बच्चन ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए गूगल व वेबसाइटों को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है। मामला दरअसल, आराध्या बच्चन की सेहत को लेकर गलत सूचनाओं से जुड़ा है।

Abhishek Ashwariya Rai Daughter Aradhya Bachchan moved Delhi High Court seeking removal of False information

2023 में भी दायर की थी याचिका
अमिताभ बच्चन की नातिन आराध्या बच्चन के वकील ने आज सोमवार 03 फरवरी को हाईकोर्ट को बताया कि कुछ और अपलोडर अभी भी पेश नहीं हुए हैं।  उनका बचाव करने का अधिकार पहले ही बंद कर दिया गया है। बता दें कि साल 2023 में आराध्या बच्चन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विभिन्न यूट्यूब चैनलों और पोर्टल को ऐसी सूचनाएं और वीडियो प्रसारित करने से रोकने की मांग की थी, जिसमें उनके गंभीर रूप से बीमार होने संबंधी गलत जानकारी दी गईं।

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कोर्ट ने दिया था निर्देश
आराध्या ने इससे पहले भी खुद के नाबालिग होने की दलील देते हुए ऐसी रिपोर्टिंग पर रोक की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में साल 2023 में गूगल को निर्देश दिया था। कोर्ट ने आराध्या बच्चन की सेहत की स्थिति से जुड़े सभी यूट्यूब वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था। आराध्या का कहना है कि कुछ यूट्यूब चैनल और पोर्टल पर वह जानकारी अब भी बरकरार हैं।

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