Saif Ali Khan Stabbing Case: आरोपी का दावा- उसके खिलाफ एफआईआर 'काल्पनिक कहानी', जमानत याचिका दायर की
Saif Ali Khan Stabbing Case: अभिनेता सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। हमले के आरोप में गिरफ्तार कथित आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है।
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अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ने अदालत में जमानत याचिका दायर की है। आरोपी का दावा है कि वह इस मामले में निर्दोष है और उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर एक 'काल्पनिक कहानी' है।
जेल में बंद है आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम
सैफ अली खान पर इस साल 16 जनवरी को उनके बांद्रा स्थित 12वीं मंजिल पर अपार्टमेंट में चाकू से कई हमले किए गए थे। अभिनेता गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई थी। वे कई दिन अस्पताल में भर्ती रहे। पुलिस ने घटना के दो दिन बाद ठाणे से मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) को गिरफ्तार किया। वह फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है।
आरोपी ने दी यह दलील
आरोपी ने शुक्रवार को वकील विपुल दुशिंग के जरिए दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसकी याचिका में कहा गया है कि घटना की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल आरोपपत्र दाखिल करना बाकी है। यह भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास मौजूद हैं। याचिका में आगे कहा गया कि इस्लाम से सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है। याचिका में कहा गया है, 'मौजूदा एफआईआर शिकायतकर्ता की काल्पनिक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए आरोपी जमानत की मांग कर रहा है'।
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21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
आवेदन में गिरफ्तारी की वैधता पर भी चिंता जताई गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 का उल्लंघन बताया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई अभियोजन पक्ष के जवाब के लिए 21 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है।