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आज होनी थी 'पद्मावती' पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
amarujala.com- Presented by: अपूर्वा राय
Updated Fri, 24 Nov 2017 01:16 PM IST
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फिल्म 'पद्मावती' का विवाद बढ़ते-बढ़ते अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अखंड राष्ट्रवादी पार्टी ने पद्मावती के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि रिलीज से पहले इसे तीन जाने-माने इतिहासकारों और एक हाईकोर्ट के जज को दिखाया जाना चाहिए।
Padmavati
लेकिन अब खबर ये आ रही हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पद्मावती के रिलीज को रोकने वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ‘पद्मावती’ की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका निराशाजनक एवं गलत है और ऐसी याचिकाएं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को प्रोत्साहन दे रही हैं।
Delhi High Court dismisses petition seeking movie #Padmavati be screened in front of three prominent historians from top universities and a retired High Court judge, apart from the Censor Board
— ANI (@ANI) November 24, 2017
देश में भले ही भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावती’ को ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने बिना किसी काट-छांट के मंजूरी दे दी है।
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आपको बता दें कि पद्मावती को लेकर करणी सेना और कुछ अन्य कई संगठन संजय लीला भंसाली पर ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए फिल्म की रिलीज का विरोध कर रहे हैं। विरोध के मद्देनजर फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा चुकी है।