बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। इसमें जावेद अख्तर को 6 फरवरी को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद अख्तर को यह नोटिस मुंबई की मुलुंड मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भेजा है। इसमें जावेद अख्तर के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के अपराधों के लिए दायर आपराधिक शिकायत का संज्ञान लेते हुए उन्हें अदालत में हाजिर होने आदेश दिया गया है। बता दें कि यह नोटिस गीतकार के आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) पर दिए गए कथित बयान को लेकर है।
Javed Akhtar: मुंबई की एक अदालत ने जावेद अख्तर को भेजा नोटिस, दो महीने बाद इस मामले में होगी सुनवाई
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जावेद अख्तर पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2021 में एक निजी साक्षात्कार में आरएसएस को बदनाम करने वाली टिप्पणी की थी। कोर्ट ने एक वकील द्वारा दायर मानहानि के मामले में मंगलवार को यह नोटिस गीतकार को भेजा है। वकील संतोष दुबे ने पिछले साल अक्टूबर में जावेद अख्तर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत मुलुंड मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।
Javed Akhtar: मुंबई की एक अदालत ने जावेद अख्तर को भेजा नोटिस, दो महीने बाद इस मामले में होगी सुनवाई
जावेद अख्तर पर आरोप है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कथित रूप से आरएसएस और तालिबान की तुलना की थी। आरएसएस समर्थक होने का दावा करने वाले शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जावेद अख्तर ने राजनीतिक फायदे के लिए अनावश्यक रूप से नागपुर मुख्यालय वाले संगठन का नाम विवाद में घसीटा और इसे सुनियोजित तरीके से बदनाम किया।
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वकील दुबे ने आरोप लगाया कि इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर का कथित बयान आरएसएस को बदनाम करने के साथ-साथ संगठन में शामिल होने वाले या इसमें शामिल होने के इच्छुक लोगों को हतोत्साहित करने और गुमराह करने के लिए एक 'सुनियोजित' कदम था। बहस सुनने और मौजूद दस्तावेजों के अवलोकन के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीके राउत ने जावेद अख्तर को इस प्रक्रिया में समन जारी किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि मामला 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी तारीख को जावेद अख्तर को अदालत में पेश होना होगा।
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