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Mansoor Ali Khan: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंसूर खान पर लगाया एक लाख का जुर्माना, मानहानि मामले में तगड़ा झटका

Sat, 23 Dec 2023 06:50 PM IST
रुपाली रामा जायसवाल एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: रुपाली रामा जायसवाल Updated Sat, 23 Dec 2023 06:50 PM IST
सार

तमिल अभिनेता मंसूर अली खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें अभिनेत्री तृषा कृष्णन, चिरंजीवी और खुशबू सुंदर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 

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Mansoor Ali Khan Madras High Court imposed a fine of one lakh on actor a big blow in the defamation case
मंसूर अली खान - फोटो : सोशल मीडिया

तमिल अभिनेता मंसूर अली खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें अभिनेत्री तृषा कृष्णन, चिरंजीवी और खुशबू सुंदर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं न्यायालय ने अभिनेता पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। जानकारी हो कि खान को तब से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जब से उन्होंने अपनी लियो सह-कलाकार त्रिशा के बारे में आपत्तिजनक और स्त्रीद्वेषपूर्ण टिप्पणियां कीं।

Mansoor Ali Khan Madras High Court imposed a fine of one lakh on actor a big blow in the defamation case
मंसूर अली खान - फोटो : सोशल मीडिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता मंसूर अली खान पर एक लाख का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करने के लिए अभिनेता त्रिशा कृष्णन, खुशबू सुंदर और चिरंजीवी कोनिडेला प्रत्येक से एक करोड़ के हर्जाने की मांग करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। उच्च न्यायालय ने बताया कि खान का प्रस्तावित मानहानि का मुकदमा एक प्रचार स्टंट प्रतीत होता है। नतीजतन, अदालत ने अभिनेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। खान को जुर्माना राशि चेन्नई के अडयार कैंसर संस्थान में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

Mansoor Ali Khan Madras High Court imposed a fine of one lakh on actor a big blow in the defamation case
मंसूर अली खान - फोटो : सोशल मीडिया

इस महीने की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने मानहानि का मुकदमा शुरू करने के लिए खान को फटकार लगाई थी। जब मामला 11 दिसंबर को सामने आया, तो न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने कहा था कि त्रिशा को अपने बारे में खान की टिप्पणियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अभिनेता को पता होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से कैसे व्यवहार करना है, खासकर जब बहुत से लोग अभिनेताओं को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं।

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Mansoor Ali Khan Madras High Court imposed a fine of one lakh on actor a big blow in the defamation case
तृषा कृष्णन-मंसूर अली खान - फोटो : सोशल मीडिया

यह विवाद एक मीडिया बातचीत के दौरान शुरू हुआ जब खान ने लोकेश कनगराज की फिल्म 'लियो' में उनके साथ बेडरूम सीन नहीं करने पर खेद व्यक्त किया। साथ ही त्रिशा के बारे में महिला द्वेषपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने अतीत में कई बलात्कार दृश्यों में अपनी भागीदारी का भी उल्लेख किया।

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Mansoor Ali Khan Madras High Court imposed a fine of one lakh on actor a big blow in the defamation case
तृषा कृष्णन, मंसूर अली खान - फोटो : सोशल मीडिया

इसके बाद, लोकेश, तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी, गायिका चिन्मयी श्रीपदा, फिल्म निर्माता अर्चना कल्पथी, अभिनेता और एनसीडब्ल्यू सदस्य खुशबू सुंदर, निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज और अभिनेता मालविका मोहनन के अलावा तृषा ने खुद खान की उनके बयानों के लिए आलोचना की। हालांकि, बाद में उन्होंने तृषा से माफी मांगी, लेकिन अभिनेता ने जल्द ही यू-टर्न ले लिया और उनके बारे में सोशल मीडिया टिप्पणियों के लिए तृषा और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए अदालत का रुख किया।

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