सब्सक्राइब करें

Draft Voter List UP: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए चाहिए होंगे ये दस्तावेज, जानें क्या कहता है नया नियम

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Tue, 13 Jan 2026 12:59 PM IST
सार

Name Add in Voter List: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और सुधारने की प्रक्रिया में नए बदलाव किए गए हैं। इस लेख में हम आपको इसी बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। 

विज्ञापन
Draft Voter List UP Documents Required to Add Name Know New Rules SIR
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे ? - फोटो : अमर उजाला
SIR Draft Voter List In UP: चुनावों से पहले पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य डेटाबेस को साफ, विश्वसनीय और अपडेट रखना है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रशासनिक काम में भ्रम या विवाद न हो। यह कदम नागरिकों की सहूलियत के साथ‑साथ सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ाने की ओर भी एक बड़ा प्रयास है। 


ऐसे में कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 जारी कर दी गई थी। जिसके बाद ये बात सामने आई कि करोड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। ऐसे में लोगों में किसी तरह ही हड़बड़ी न हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में एसआईआर से जुड़ा नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ा जाएगा।

चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब आपके जन्म तिथि का सही विवरण बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। ये स्पष्ट किया है कि जन्म कब हुआ, यही निर्णय करेगा कि आपको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कौन‑सा प्रमाण देना है। आइए आपको इस नए नियम के बारे में बताते हैं। 
Trending Videos
Draft Voter List UP Documents Required to Add Name Know New Rules SIR
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे ? - फोटो : Adobe stock

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे ?
 
  • 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को केवल अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें मार्कशीट, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र सहित कुल 13 प्रकार के प्रमाण शामिल हैं।
  • 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने साथ पिता का दस्तावेज भी देना होगा।
  • 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को माता और पिता दोनों के दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Draft Voter List UP Documents Required to Add Name Know New Rules SIR
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे ? - फोटो : Adobe stock
किनको भेजा जाएगा नोटिस ?
 
  1. यूपी चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब जन्म तिथि के आधार पर यह तय होगा कि कौन से दस्तावेज देना जरूरी हैं। पुराने नोटिसधारी और नए आवेदनकर्ता दोनों के लिए यह नियम लागू होगा।
  2. जिन लोगों के विवरण में त्रुटियां पाई गई हैं या जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खाते, उन्हें भी अब नोटिस भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया से मतदाता सूची को साफ और भरोसेमंद बनाया जा रहा है।
  3. नोटिस में दो कॉपियों में भेजी जाएगी और इसमें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि कौन से दस्तावेज देने हैं। यदि आप फॉर्म-6 भर रहे हैं तो सावधानी बरतें। इसमें अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना अनिवार्य है।

 
Draft Voter List UP Documents Required to Add Name Know New Rules SIR
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे ? - फोटो : Adobe stock

कितने दिन का मिलेगा समय ?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा है कि जिन लोगों के ब्योरे में खामियां पाई गई हैं, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। अगर आपको नोटिस मिला है तो आपको सुनवाई के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। इन सात दिनों में आप अपना फॉर्म भरकर जमा करा सकते हैं। 
विज्ञापन
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed