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LPG Black Market: अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा? जमाखोरी करने वालों के लिए भी नियम सख्त
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Fri, 13 Mar 2026 11:47 AM IST
सार
LPG Cylinder Crisis: एलपीजी की किल्लत के बीच कई शहरों में सिलिंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, या उन्हें स्टोर किया जा रहा है। ऐसा करने की क्या सजा है, आइए जानते है।
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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा?
- फोटो : अमर उजाला
Cylinder Black Me Sale Kiya To Kya Hoga : मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और अंतरराष्ट्रीय संकट के चलते भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों और उपलब्धता पर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में एलपीजी गैस सिलिंडर की मांग बढ़ने के कारण ब्लैक मार्केट में इसकी बिक्री का मामला भी तेजी से सामने आ रहा है।
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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा?
- फोटो : अमर उजाला
देशभर में लागू है ECA
सिलिंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ECA 1955) लागू किया है। इस नियम के अंतर्गत जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का भंडारण नहीं करेगा, ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए।
सिलिंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ECA 1955) लागू किया है। इस नियम के अंतर्गत जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का भंडारण नहीं करेगा, ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए।
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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा?
- फोटो : Adobe Stock
इस नियम को लागू करने के बाद सरकार ये तय कर सकती है कि कोई व्यापारी या कंपनी किसी आवश्यक वस्तु का कितना स्टॉक अपने पास रख सकती है। इसके लागू होने के बाद अब कोई व्यक्ति एलपीजी को न तो ब्लैक में बेच सकता है और न ही उसकी जमाखोरी कर सकता है।
अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा?
- फोटो : Adobe stock
ब्लैक मार्केट में एलपीजी सिलिंडर बेचने पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी?
ब्लैक मार्केट में सिलिंडर बेचने या जमा करने पर कानून सख्त है। ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसके उल्लंघन पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसमें दोषी के खिलाफ एफआईआर का भी नियम है। इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों में पर पुलिस और उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं।
ब्लैक मार्केट में सिलिंडर बेचने या जमा करने पर कानून सख्त है। ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसके उल्लंघन पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसमें दोषी के खिलाफ एफआईआर का भी नियम है। इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों में पर पुलिस और उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं।
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अगर ब्लैक में बेचा सिलिंडर तो क्या होगा?
- फोटो : Adobe stock
अब किसे हो सकती है समस्या
- कोई भी व्यक्ति जो सिलिंडर सरकारी कीमत के बाहर बेचता है, कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है।
- गैर-लाइसेंसी स्टोर या लोग जो गैस सिलिंडरों को स्टोर करके बाद में महंगे दाम पर बेचते हैं।