कार खरीदना हर परिवार के लिए बड़ी खुशी का पल होता है। कई लोग कार खरीदने के लिए लंबे समय से बचत करते हैं। वहीं कार खरीदने से पहले कई विकल्पों की तलाश की जाती है। इसके अलावा लोग कई शोरूम में विजिट भी करते हैं, उन्हें जहां से अच्छा सौदा मिलता है वहीं से वे कार की खरीदारी करते हैं। वहीं कई लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि कार खरीदते समय उनसे TCS यानी Tax Collected At Source लिया जाता है।
Car Tips: कार खरीदते समय डीलर से जरूर लें ये फॉर्म, सरकार वापस करती है पूरे TCS के पैसे
कार खरीदने के बाद कई लोग डीलर से एक जरूरी फॉर्म लेना भूल जाते हैं। इस फॉर्म की मदद से आप TCS के पैसे क्लेम कर सकते हैं।
आप जब किसी ऐसी कार को खरीदते हैं, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा होती है तो डीलर इस पर TCS यानी Tax Collected At Source को जोड़ देता है। TCS का पैसा सरकार के पास जमा होता है। TCS का काम लेन देन को ट्रैक करना और टैक्स चोरी को रोकना है।
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हालांकि, सरकार आपसे यह पैसा पूरी तरह से नहीं लेती है सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए लेती है। इस कारण आप जब आईटीआर फाइल करते हैं उस समय इसे वापस अपने बैंक अकाउंट में रिफंड ले सकते हैं। कार खरीदने के बाद आपको डीलर से Form 27D जरूर लेना चाहिए। ये TCS सर्टिफिकेट है, जिस पर कार खरीदते समय कितना TCS कटा है उस बारे में स्पष्ट लिखा होता है। कार खरीदते समय कई बार लोग इस फॉर्म को नहीं लेते हैं, जिसके चलते उन्हें बाद में क्लेम लेते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
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TCS रिफंड को क्लेम करने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। इसमें आपको सबसे पहले आईटीआर फाइल करते समय इनकम टैक्स पोर्टल से Form 26AS को डाउनलोड करना है। इसके बाद पता करें कि उसमें कार खरीदने पर जो TCS कटा है उसकी एंट्री दिखाई गई है या नहीं।
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इसके बाद आईटीआर भरते समय TCS की जानकारी दर्ज करें। आईटीआर भरने के बाद अगर सभी विवरण सही पाए जाएंगे तो अपने आप रिफंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके पास अगर कोई पेंडिंग टैक्स नहीं है तो आपको TCS का पूरा रिफंड मिलेगा।
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