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Indian Railways: क्या रेलवे पुलिस कर्मी आपके ट्रेन टिकट को चेक कर सकता है? जानिए नियम और अधिकार
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Thu, 18 Dec 2025 12:45 PM IST
सार
कई यात्री अक्सर इस बारे में सवाल करते हैं कि क्या ट्रेन पुलिस कर्मी यात्रियों का ट्रेन टिकट चेक कर सकता है? क्या उसके पास इसको लेकर अधिकार दिए गए हैं? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं।
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भारतीय ट्रेनों में हर रोज करोड़ों यात्री सफर करते हैं। कई बार ट्रेन में सफर करने वाले यात्री यह सवाल करते हैं कि क्या रेलवे पुलिस कर्मी टिकट चेक कर सकता है। कई यात्रियों को लगता है कि वर्दी में मौजूद कोई भी अधिकारी टिकट चेक कर सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। रेलवे के नियमों के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री से जुर्माना वसूलने और टिकट जांचने का अधिकार केवल टिकट चेकिंग स्टाफ के पास होता है।
इसमें ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) और टिकट चेकिंग स्टाफ (TC) शामिल हैं। वहीं रेलवे पुलिस कर्मियों का काम स्टेशन परिसर और ट्रेन में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने का होता है। इस कारण अगर कोई रेलवे पुलिस कर्मी आपसे टिकट दिखाने को कहता है, तो यह समझना आपके लिए जरूरी है कि वह किस संदर्भ में ऐसा कर रहा है और उसके अधिकारों की सीमा क्या है?
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TTE और TC को ही यह अधिकार दिया गया है कि वे ट्रेन और स्टेशन पर यात्रियों के टिकट की जांच करें और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूलें। जुर्माना काटने के बाद ये अधिकारी यात्रियों को रशीद भी देते हैं। इनके पास वैध पहचान पत्र और आधिकारिक रजिस्टर होता है, जिसकी मदद से टिकट चेकिंग स्टाफ की पहचान की जा सकती है।
रेलवे पुलिस (आरपीएफ और जीआरपी) का मुख्य कार्य सुरक्षा से जुड़ा होता है। ये चोरी, मारपीट, अवैध गतिविधियों, महिलाओं की सुरक्षा और आपात स्थितियों में हस्तक्षेप करते हैं। इनके पास किसी यात्री का टिकट चेक करने या जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है।
हालांकि, अगर किसी यात्री पर अपराध का संदेह हो या सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, तो वे पहचान के लिए टिकट चेक करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसे टिकट चेकिंग नहीं माना जाता है। अगर कोई यात्री बिना टिकट के पकड़ा जाता है तो इस स्थिति में कार्रवाई टिकट चेकिंग स्टाफ के द्वारा की जाएगी।
अगर कोई रेलवे पुलिस कर्मी आपसे गलत तरीके से जुर्माना मांगने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी शिकायत रेलवे हेल्पलाइन नंबर या किसी उच्च अधिकारी से कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी।
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