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New Labour Law Get Your Full & Final Settlement in Just 48 hours New Labour Code Explained in Hindi
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New Labour Law: नौकरी छोड़ी हो या निकाला गया हो, कंपनी को 2 दिन में आपको देना होगा पूरा पैसा; जानें नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Thu, 27 Nov 2025 11:50 AM IST
सार
Full And Final Settlement New Rule: अगर आप नौकरी छोड़ते हैं या आपको निकाला जाता है तो आपको मिलने वाले फुल एंड फाइनल के पैसों को लेकर अब नियम बदल दिया गया है।
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कंपनी छोड़ने पर 2 दिन के अंदर मिलेंगे पैसे।
- फोटो : Amar Ujala
New Labour Law For Full And Final Settlement: देश में एक बड़ी तबका ऐसा है जो नौकरीपेशा है। 9 टू 5 की जॉब करने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक नजर आती है, लेकिन नौकरी पाना भी लोगों के लिए किसी टास्क से कम नहीं होता। कंपनी में पद निकलते हैं 2-4, लेकिन इन पर आवेदन करने वाले कई लोग होते हैं। प्राइवेट नौकरी में तो इंटरव्यू क्लियर करना और उसके बाद एक अच्छी सैलरी मिलने जैसी चुनौतियों को पार करके आप नौकी पर चुने जाते हैं।
पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब आपकी नौकरी चली जाए। वही, कई लोग दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर मिलने पर भी नौकरी छोड़ देते हैं। ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद एफएनएफ यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए 30 से 60 दिनों तक का इंतजार करना पड़ जाता है, लेकिन अब ये नियम पूरी तरह बदल रहा है। सरकार नए लेबर कोड के तहत नया नियम लेकर आई है। तो चलिए जानते हैं नए नियम के मुताबिक, अब कितने दिन में आपको एफएनएफ के पैसे मिलेंगे। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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कंपनी छोड़ने पर 2 दिन के अंदर मिलेंगे पैसे।
- फोटो : Adobe Stock
पहले कितने दिन में होता था सेटलमेंट?
अगर अभी की स्थिति देखी जाए तो अगर आप किसी कंपनी से नौकरी छोड़ते हैं या आपको निकाला जाता है आदि। ऐसे में नियम था कि कंपनी को 30 दिन के भीतर कर्मचारी को उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होता था। हालांकि, कई कंपनियां इसमें 45 से 60 दिन तक का समय लगा देती थी।
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कंपनी छोड़ने पर 2 दिन के अंदर मिलेंगे पैसे।
- फोटो : Adobe Stock
अब बदल गया है नियम?
दरअसल, नए लेवर कोड के मुताबिक, अब सभी प्रकार के कर्मचारियों को उनके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की राशि आधिकारिक तौर पर दो दिनों के भीतर देनी होगी। जान लें कि ये 2 दिन वर्किंग डे (जिन दिनों में काम होता है, वो वर्किंग डे होते हैं) होंगे। अगर कर्मचारी अपनी मर्जी से कंपनी से इस्तीफा दे रहा है, उसे कंपनी से निकाला जा रहा है, डिसमिस क्या जा रहा है या रिट्रेचरमेंट हो। हर एक स्थिति में 2 वर्किंग डे के अंदर एफएनएफ करना अनिवार्य है।
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कंपनी छोड़ने पर 2 दिन के अंदर मिलेंगे पैसे।
- फोटो : Adobe Stock
वेज कोड 2019 की धारा 17(2) में साफ कहा गया है कि कर्मचारी के आखिरी काम वाले दिन के बाद अगले दो वर्किंग डे में उसकी पूरी बकाया सैलरी देनी जरूरी है। ऐसे में अब कर्मचारियों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा और कंपनी उनका वेतन नहीं रोक पाएगी।
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कंपनी छोड़ने पर 2 दिन के अंदर मिलेंगे पैसे।
- फोटो : Adobe Stock
किस-किस चीज के पैसे मिलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में?
कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी को कंपनी की तरफ से उसके द्वारा किए गए नोटिस पीरियड की सैलरी, उसकी छुट्टियों के पैसे और बाकी देय रकम आदि शामिल है। वहीं, ग्रेच्युटी जैसी चीजों के लिए पहले जैसे ही नियम होंगे।
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