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NPS Rule Change: प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, एनपीएस के नियम में हुआ यह बड़ा बदलाव
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Fri, 19 Dec 2025 02:30 PM IST
सार
एनपीएस के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं तो आपको इस बारे में जरूर जान लेना चाहिए।
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अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। बदले गए नियमों के अंतर्गत अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कर्मचारी जो एनपीएस का सब्सक्राइबर है वह रिटायरमेंट के समय 80 फीसदी पैसों को एकमुश्त निकाल सकेगा। वहीं 20 फीसदी राशि का एन्यूटी खरीदना जरूरी होगा।
20 प्रतिशत एन्यूटी खरीदने के बाद आपको हर महीने पेंशन का लाभ मिलेगा। बदले गए यह नियम ऑल सिटिजन मॉडल और कॉर्पोरेट एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के ऊपर लागू होते हैं। इससे पहले रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के बचत के पैसों का एक बड़ा हिस्सा एन्यूटी खरीदने में खर्च हो जाता था।
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नियमों के बदले जाने से पहले कर्मचारियों के बचत का 40 फीसदी हिस्सा एन्यूटी खरीदने के लिए खर्च करना होता था। बाद में इसी के मुताबिक उनको पेंशन दी जाती थी। हालांकि, अब इसे 20 फीसदी कर दिया गया है। इस कारण आपको रिटायरमेंट के बाद अब ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी।
एनपीएस सिस्टम के अंतर्गत एन्यूटी में जितनी राशि डाली जाती है उसका हर महीने पेंशन मिलता है। वहीं बाकी की राशि को एकमुश्त सब्सक्राइबर को दे दिया जाता है। इसके अलावा विड्रॉल के भी अलग अलग नियम लागू किए गए हैं।
इसके अंतर्गत अगर किसी ग्राहक के पास 8 लाख रुपये से कम बचते हैं तो वह अपनी पूरी राशि भी निकाल सकता है। यहां एन्यूटी खरीदना ऑप्शनल है। वहीं अगर राशि 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपये के बीच है तो अधिकतम 6 लाख रुपये निकाले जा सकते हैं। बाकी राशि आप एन्यूटी खरीदने के लिए उपयोग में ला सकते हैं या 6 साल की अवधि में व्यवस्थित ढंग से यूनिट निकालने के लिए किया जा सकता है।
इसके अलावा अगर कुल राशि 12 लाख से ज्यादा है तो इसकी 80 प्रतिशत राशि आप एकमुश्त निकाल सकते हैं। वहीं 20 प्रतिशत हिस्सा एन्यूटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
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