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DigiLocker Traffic Rules: डिजीलॉकर का डाक्यूमेंट्स नहीं मान रही ट्रैफिक पुलिस? यहां जानें क्या कर सकते हैं आप

Thu, 16 Jul 2026 05:31 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 16 Jul 2026 05:31 PM IST
सार

Driving License Online Validity: अक्सर जब लोग ट्रैफिक पुलिस को मोबाइल में डिजीलॉकर से डाक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो कुछ पुलिस वाले नहीं मानते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।

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Traffic Police Rejecting DigiLocker Documents? Know Your Legal Rights and What To Do Next
डिजिलॉकर ट्रैफिक पुलिस नियम - फोटो : AI

Driving License Online Validity: सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर अक्सर लोग अपने मोबाइल में डिजिलॉकर एप खोलकर ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी दिखाते हैं। मगर कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पुलिसकर्मी इन डिजिटल दस्तावेजों को मानने से साफ मना कर देते हैं और चालान काटने की धमकी देते हैं। एक आम इंसान के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार डिजिलॉकर में रखे दस्तावेज पूरी तरह से वैध हैं। 



आइए इस लेख में समझते हैं कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका डिजिटल दस्तावेज स्वीकार न करे, तो कानूनन आपके पास क्या अधिकार हैं और आप क्या कदम उठा सकते हैं।

Traffic Police Rejecting DigiLocker Documents? Know Your Legal Rights and What To Do Next
कानूनन पूरी तरह वैध हैं डिजिटल दस्तावेज - फोटो : Adobe Stock

कानूनन पूरी तरह वैध हैं डिजिटल दस्तावेज
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत, डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप पर दिखाए गए डिजिटल दस्तावेज मूल (ओरिजिनल) कागजातों के बिल्कुल बराबर माने जाते हैं। पुलिसकर्मी इन्हें अवैध बताकर आपका चालान नहीं काट सकता, क्योंकि इन्हें कानूनन पूरी मान्यता प्राप्त है।

Traffic Police Rejecting DigiLocker Documents? Know Your Legal Rights and What To Do Next
अधिकारी के मना करने पर वरिष्ठ पुलिसकर्मी से करें शिकायत - फोटो : Adobe Stock

अधिकारी के मना करने पर वरिष्ठ पुलिसकर्मी से करें शिकायत
अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियमों की अनदेखी करके आपके डिजिलॉकर के कागजात स्वीकार करने से इंकार करता है, तो आप उस स्थान पर मौजूद उनके किसी सीनियर अधिकारी (जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर या कमिश्नर) से सीधे बात कर सकते हैं। आप उन्हें सरकार के उस आधिकारिक नोटिफिकेशन और आदेश की याद दिला सकते हैं जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को मान्यता देता है।

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चालान कटने पर कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती - फोटो : Adobe Stock

चालान कटने पर कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती
अगर बहस के बाद भी पुलिसकर्मी जबरदस्ती आपका चालान काट देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस चालान पर हस्ताक्षर करने या जुर्माना भरने के बजाय उसे सीधे कोर्ट (यातायात अदालत) में चुनौती दे सकते हैं। अदालत में अपने डिजिलॉकर का वैध रिकॉर्ड दिखाते ही आपका चालान बिना किसी जुर्माने के तुरंत रद्द कर दिया जाता है।

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यात्री ध्यान रखें ये जरूरी और काम की बातें - फोटो : Adobe Stock
यात्री ध्यान रखें ये जरूरी और काम की बातें
ध्यान रहे कि डिजिलॉकर एप में केवल वही दस्तावेज मान्य होते हैं जो सीधे परिवहन विभाग के डेटाबेस से 'इश्यू' किए गए हों। अपने मोबाइल की गैलरी से किसी कागज की साधारण फोटो खींचकर दिखाना या पीडीएफ फाइल दिखाना कानूनन मान्य नहीं होता है। इसलिए सफर पर निकलने से पहले हमेशा एप में अपने सभी जरूरी वाहन दस्तावेजों को अपडेट और सिंक करके रखें।
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