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पूर्व विधायक पठान माजरा को झटका: धोखाधड़ी व दुष्कर्म मामले की सुनवाई टली, इस समय ऑस्ट्रेलिया में पूर्व MLA

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Mon, 19 Jan 2026 10:08 PM IST
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सार

पटियाला के विधानसभा हलका सनौर से पूर्व विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को धोखाधड़ी और दुष्कर्म के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली।

Former MLA Harmeet Singh Pathan Majra did not get any relief from Punjab Haryana High Court
पूर्व विधायक पठानमाजरा - फोटो : अमर उजाला
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धोखाधड़ी और दुष्कर्म के आरोपों में घिरे पूर्व विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी वारंट और भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने बिना किसी अंतरिम राहत के सुनवाई 28 जनवरी तक स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता ने मामले के लंबित रहने तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

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मामला पटियाला के सिविल लाइंस थाने में दर्ज एक महिला की एफआईआर से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2013-14 में फेसबुक के माध्यम से संपर्क के बाद हरमीत सिंह पठान माजरा ने स्वयं को तलाकशुदा बताकर शादी का झांसा दिया। आरोप है कि इसी विश्वास के आधार पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। बाद में 14 अगस्त 2021 को लुधियाना स्थित एक गुरुद्वारे में विवाह किया गया।
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कोई विधिवत नोटिस नहीं मिला
शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे में जब पठान माजरा ने सिमरनजीत कौर को अपनी पत्नी बताया तब उन्हें उनकी पहली शादी की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस की अर्जी पर पटियाला की अदालत ने 5 और 11 सितंबर 2025 को पठान माजरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। इसके बाद 20 दिसंबर 2025 को जेएमआईसी पटियाला की अदालत ने उन्हें उद्घोषित व्यक्ति घोषित कर दिया। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में पठान माजरा ने दावा किया है कि वह वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और उन्हें पुलिस की ओर से कोई विधिवत नोटिस नहीं मिला।

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