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नलिनी बंगा को मार्किट कमेटी सचिव का अतिरिक्त कार्यभार: चंडीगढ़ कृषि बोर्ड के आदेश, मनोज शर्मा पद मुक्त
Fri, 30 Oct 2026 03:27 PM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Fri, 30 Oct 2026 03:27 PM IST
सार
राज्य कृषि विपणन बोर्ड की अधीक्षक नलिनी बंगा को उनके अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मार्किट कमेटी, यूटी चंडीगढ़ के सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था मार्किट कमेटी के कार्यालय के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।
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चंडीगढ़ मंडी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राज्य कृषि विपणन बोर्ड चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक नया आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
आदेश के अनुसार, राज्य कृषि विपणन बोर्ड की अधीक्षक नलिनी बंगा को उनके अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मार्किट कमेटी, यूटी चंडीगढ़ के सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था मार्किट कमेटी के कार्यालय के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।
इसके साथ ही, इस पद पर पहले से कार्यरत मनोज कुमार शर्मा (उप-मंडलीय अभियंता, राज्य कृषि विपणन बोर्ड) को सचिव, मार्किट कमेटी के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। यह आदेश 29 अक्टूबर 2026 को डी. कार्तिकेयन (आईएएस), सचिव, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, चंडीगढ़ के हस्ताक्षरों के तहत जारी किया गया है। इसकी प्रतियां प्रशासक चंडीगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों और विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।
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आदेश के अनुसार, राज्य कृषि विपणन बोर्ड की अधीक्षक नलिनी बंगा को उनके अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मार्किट कमेटी, यूटी चंडीगढ़ के सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था मार्किट कमेटी के कार्यालय के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।
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इसके साथ ही, इस पद पर पहले से कार्यरत मनोज कुमार शर्मा (उप-मंडलीय अभियंता, राज्य कृषि विपणन बोर्ड) को सचिव, मार्किट कमेटी के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। यह आदेश 29 अक्टूबर 2026 को डी. कार्तिकेयन (आईएएस), सचिव, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, चंडीगढ़ के हस्ताक्षरों के तहत जारी किया गया है। इसकी प्रतियां प्रशासक चंडीगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों और विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।
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