फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Punjab Haryana High Court Stay on land acquisition for industrial park in Mohali continue til January 21

हाईकोर्ट: मोहाली में औद्योगिक पार्क के भूमि अधिग्रहण पर रोक 21 जनवरी तक बरकरार, पंजाब सरकार को अंतिम मौका

Fri, 30 Oct 2026 10:50 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 30 Oct 2026 10:50 AM IST
सार

सरकार की ओर से अब तक हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया है। स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों ने करीब 300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह जमीन बेहद उपजाऊ है। इस पर औद्योगिक पार्क विकसित करने से खेती और पर्यावरण को नुकसान होगा।

विज्ञापन
Punjab Haryana High Court Stay on land acquisition for industrial park in Mohali continue til January 21
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के सेक्टर-101 और 103 में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के भूमि अधिग्रहण मामले में सख्त रुख अपनाया है। 
विज्ञापन


अदालत ने अधिग्रहण पर लगी रोक को 21 जनवरी तक जारी रखने का आदेश दिया है। साथ ही, पंजाब सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

सरकार की ओर से अब तक हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया है। स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों ने करीब 300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह जमीन बेहद उपजाऊ है। इस पर औद्योगिक पार्क विकसित करने से खेती और पर्यावरण को नुकसान होगा। किसानों ने शुरुआत से ही इस परियोजना का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिग्रहण प्रक्रिया में उनकी आपत्तियों को उचित महत्व नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी। उनका तर्क है कि उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण आजीविका को प्रभावित करेगा। इससे क्षेत्र के पर्यावरण और कृषि गतिविधियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। कृषि भूमि स्थानीय किसानों की आय और आर्थिक गतिविधियों का आधार है।
विज्ञापन


23 सितंबर को अधिग्रहण पर लगा दी थी रोक 
हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा गया था। हालिया सुनवाई में सामने आया कि सरकार ने अब तक अदालत के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया है। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


अगली सुनवाई और किसानों को राहत 
इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए निर्धारित की है। तब तक भूमि अधिग्रहण पर लगी रोक जारी रहेगी। इससे प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया फिलहाल रुकी रहेगी। किसानों को इस अंतरिम राहत से लाभ मिलेगा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed