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Jalandhar News: फाजिल्का में हाईवे किनारे शराब ठेकों पर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार को नोटिस

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 08:53 PM IST
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High Court issues notice to Punjab government on Fazilka highway liquor vends
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जनहित याचिका पर पंजाब सरकार को 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फाजिल्का में हाईवे किनारे चल रहे शराब ठेकों के मामले को गंभीर मानते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 8 हफ्तों के भीतर इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला जलालाबाद निवासी मनजीत सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका के जरिये सामने आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अबोहर-फाजिल्का-जलालाबाद रोड समेत कई राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के किनारे 60 से ज्यादा शराब ठेके नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। इनमें से 29 ठेकों की सूची और फोटो सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए हैं।
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ये ठेके हाईवे से 500 मीटर के भीतर हैं और आसानी से दिखाई व पहुंच में आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। साथ ही कई ठेके बस स्टैंड, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास भी चल रहे हैं। शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इन ठेकों पर मौके पर ही शराब पीने से नशे में ड्राइविंग, सड़क हादसे और सार्वजनिक उपद्रव बढ़ रहे हैं जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया। राज्य के वकील ने भी माना कि ये नियम अभी लागू हैं। कोर्ट ने मामले को गंभीर जनहित से जुड़ा बताते हुए सख्त पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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