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पीएसीएल मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने लुधियाना में अटैच की 3,436.56 करोड़ रुपये की संपत्ति
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-लाखों निवेशकों से जुटाई गई रकम से खरीदी गई थीं अचल संपत्तियां
-अब तक 5,602 करोड़ की चल–अचल संपत्तियां ईडी के शिकंजे में
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लुधियाना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल (पीएसीएल) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लुधियाना में स्थित 169 अचल संपत्तियों को अटैच किया है। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 3,436.56 करोड़ रुपये आंका गया है। ईडी ने वीरवार को बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि लाखों निवेशकों से जुटाई गई राशि का एक बड़ा हिस्सा पीएसीएल के नाम पर इन 169 अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किया गया था। यह कार्रवाई ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। सीबीआई ने पीएसीएल लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, कंपनी के संस्थापक दिवंगत निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया था। संवाद
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-अब तक 5,602 करोड़ की चल–अचल संपत्तियां ईडी के शिकंजे में
लुधियाना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल (पीएसीएल) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लुधियाना में स्थित 169 अचल संपत्तियों को अटैच किया है। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 3,436.56 करोड़ रुपये आंका गया है। ईडी ने वीरवार को बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि लाखों निवेशकों से जुटाई गई राशि का एक बड़ा हिस्सा पीएसीएल के नाम पर इन 169 अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किया गया था। यह कार्रवाई ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। सीबीआई ने पीएसीएल लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, कंपनी के संस्थापक दिवंगत निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया था। संवाद
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