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Mohali News: आशीर्वाद योजना के आवेदन अब केवल सेवा केंद्रों के माध्यम से होंगे स्वीकार
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने आशीर्वाद योजना के आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस निर्णय का उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, एकरूपता और लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।
अब तक आशीर्वाद योजना के लिए अधिकांश लाभार्थी निजी साइबर कैफे या अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे। हालांकि, 28 जनवरी 2026 से इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने आशीर्वाद पोर्टल पर आवेदन को केवल अधिकृत सेवा केंद्रों (सेवा केंद्र) के माध्यम से स्वीकार करने की सुविधा का औपचारिक शुभारंभ किया है।
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अब निजी साइबर कैफे या व्यक्तिगत कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक अब केवल नजदीकी अधिकृत सेवा केंद्र पर जाकर ही आवेदन कर सकेंगे। जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी आशीष काथूरिया ने सभी संबंधित विभागों और फील्ड अधिकारियों से अपील की है कि वे इस नई व्यवस्था की जानकारी आम जनता तक व्यापक रूप से पहुंचाएं, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने यह भी बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन विवाह की तिथि के 60 दिनों के भीतर किए जा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग का मानना है कि सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन स्वीकार करने से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सकेगा।
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मोहाली। पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने आशीर्वाद योजना के आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस निर्णय का उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, एकरूपता और लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।
अब तक आशीर्वाद योजना के लिए अधिकांश लाभार्थी निजी साइबर कैफे या अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे। हालांकि, 28 जनवरी 2026 से इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने आशीर्वाद पोर्टल पर आवेदन को केवल अधिकृत सेवा केंद्रों (सेवा केंद्र) के माध्यम से स्वीकार करने की सुविधा का औपचारिक शुभारंभ किया है।
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विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अब निजी साइबर कैफे या व्यक्तिगत कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक अब केवल नजदीकी अधिकृत सेवा केंद्र पर जाकर ही आवेदन कर सकेंगे। जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी आशीष काथूरिया ने सभी संबंधित विभागों और फील्ड अधिकारियों से अपील की है कि वे इस नई व्यवस्था की जानकारी आम जनता तक व्यापक रूप से पहुंचाएं, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने यह भी बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन विवाह की तिथि के 60 दिनों के भीतर किए जा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग का मानना है कि सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन स्वीकार करने से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सकेगा।
