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Mohali News: न्यू पाथ इमिग्रेशन की लाइसेंस आवेदन खारिज

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 11:45 PM IST
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New Path Immigration's license application rejected.
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मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत फेज-11 स्थित न्यू पाथ इमिग्रेशन फर्म की कंसल्टेंसी लाइसेंस के लिए दी गई आवेदन को खारिज कर दिया है। फर्म के मालिक रवि कुमार ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसकी पुलिस जांच करवाई गई।

जांच के दौरान फर्म के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई और पुलिस रिपोर्ट में सामने आया कि फर्म के खिलाफ थाना फेज-11 में इमिग्रेशन एक्ट से संबंधित एक एफआईआर दर्ज है। प्रशासन की ओर से फर्म मालिक को स्पष्टीकरण और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब नहीं दिया गया। पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति या फर्म को लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, जिसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो। इसी आधार पर न्यू पाथ इमिग्रेशन की लाइसेंस आवेदन को दफ्तर दाखिल कर दिया गया है।
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